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Ujjain Loksabha: लोकसभा चुनाव के लिए कल से जमा होंगे नामांकन, जानिए इसकी प्रक्रिया से संबंधित सब कुछ

Wed, 17 Apr 2024 08:45 PM IST
उज्जैन ब्यूरो अमर उजाला, न्यूज डेस्क, उज्जैन
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Wed, 17 Apr 2024 08:45 PM IST
सार

उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना 18 अप्रैल को प्रातः 11:00 बजे जारी की जाएगी। इसी के साथ अभ्यर्थी 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन जमा कर सकेंगे। 

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Ujjain Loksabha: Nominations will be submitted for Lok Sabha elections from tomorrow, know everything
नाम निर्देशन प्रक्रिया का ड्राई रन करते अधिकारी

विस्तार

लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना 18 अप्रैल को प्रातः 11:00 बजे जारी की जाएगी। इसी के साथ अभ्यर्थी 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल में रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। नाम निर्देशन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी आईएएस अर्थ जैन को बनाया गया है।
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100 मीटर क्षेत्र में केवल 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी
नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया की टाइम स्टेम्पिंग के साथ वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। अभ्यर्थी अथवा कोई भी प्रस्तावक के अतिरिक्त अन्य कोई भी नामांकन दाखिल करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आरओ कार्यालय से 100 मीटर क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। आरओ कक्ष मे अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
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इतनी रहेगी प्रस्तावको की संख्या
नाम निर्देशन में मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी, गैरमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रस्तावक होना अनिवार्य हैं। कोई भी निर्वाचक दो अभ्यर्थियों का प्रस्तावक हो सकता है। नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और आवश्यक संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
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नामांकन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना होंगे यह आवश्यक दस्तावेज
नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फार्म-2A नामांकन फॉर्म, फॉर्म 26 शपथ पत्र,शपथ / प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 84) का प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी), बैंक खाते की जानकारी संबंधी दस्तावेज जमा कराने अनिवार्य होंगे।

देना होगा मतदाता होने का साक्ष्य
प्रत्येक अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का अद्यतन फोटो निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना अनिवार्य है। नामनिर्देशन पत्र में विधानसभा का नाम, भाग क्रमांक एवं मतदाता सूची का सरल क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को भरना होंगे शपथ-पत्र के सभी कॉलम
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ-पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल-संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। शपथ-पत्र में उसे अपना पेन नम्बर भी देना होगा। यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है। शपथ-पत्र का कोई कॉलम भी खाली नहीं छोड़ना है। शपथ-पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन तीन बजे तक जमा किया जा सकता है। 

निर्वाचन आयोग द्वारा की गई इतनी जमानत राशि निर्धारित
लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी। जोकि ऑनलाइन और नगद भी जमा की जा सकेगी।

नामांकन उपरान्त अभ्यर्थी को दिए जायेंगे ये दस्तावेज
नामांकन उपरांत अभ्यर्थी को मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाले नाम की हिन्दी एवं अंग्रेजी में सुवाच्य स्पेलिंग का पत्र, रैली, सभा, जुलूस आयोजन के लिए व्यय योजना प्रारूप, बैनर-पोस्टर आदि मुद्रण संबंधी प्रारूप क एवं ख ,मीडिया में विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन अनुलग्नक A एवं B आपराधिक पूर्ववृत प्रकाशन हेतु प्रारूप C-1, एवं C-4,निर्वाचन अभिकर्ता का नियुक्ति प्रारूप -8, व्यय लेखा रजिस्टर पृष्ठांकित एवं सत्यापित एवं निर्देशन अनुलग्नक 49 आदि दस्तावेज का संपूर्ण सेट आरओ कार्यालय से दिए जाएंगे।


कलेक्टर ने किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण
कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह की उपस्थिति में नाम निर्देशन प्रक्रिया का पूर्व अभ्यास किया गया। कलेक्टर सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में 100 मीटर के दायरे अंतर्गत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच, निक्षेप राशि का ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भुगतान, डिजिटल और आवश्यक उपकरणों का संचालन इत्यादि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ड्राई रन के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कवचे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी अर्थ जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नाम निर्देशन प्रक्रिया का ड्राई रन करते अधिकारी....

नाम निर्देशन प्रक्रिया का ड्राई रन करते अधिकारी

 

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