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Ujjain: इंस्टाग्राम पर सहेली बनकर मिली, फिर नाबालिग का करवाया दुष्कर्म, कोर्ट ने दो दोषियों को दी 20 साल कैद
Sat, 17 Jun 2023 11:58 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 17 Jun 2023 11:58 AM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उज्जैन कोर्ट ने दो दोषियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग की इंस्टाग्राम सहेली ने दोस्तों से रेप करवाया था।
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Jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
इंस्ट्राग्राम पर बनी सहेली ने नाबालिग का तीन दिन तक विभिन्न स्थानों पर दोस्तों से दुष्कर्म करवा दिया। करीब तीन साल पहले चिमनगंज थाने में दर्ज इस केस में शुक्रवार को कोर्ट ने दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
ढांचा भवन निवासी नाबालिग से इंस्टाग्राम पर हमउम्र पड़ोसन ने दोस्ती कर उसे फांसा और फिर 22 सितंबर 2020 को उसे घूमने के बहाने देवासगेट की होटल में ले गई। वहां मक्सीरोड पांडय़ाखेड़ी निवासी चिराग उर्फ मनोज पिता सुरेश यादव (19) ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दो दिन तक घुमाने के बाद फ्रेंड शुभम उर्फ धर्मेन्द्र पिता पीरूलाल (23) फिर उसी होटल में ले गया और चिराग ने फिर दुष्कर्म कर डाला। तीन दिन बाद में पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर बमुश्किल घर छोड़ा। पीड़िता से जानकारी मिलने पर 25 सितंबर को माता-पिता उसे थाने ले गए। उसकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, रेप व पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा।
प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पाए जाने पर चिराग और शुभम को 20 साल कैद व 6000 रुपये अर्थदंड दिया। संदेह के लाभ पर अभियुक्तगण गोलू एवं आनन्द को बरी हो गए। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
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ढांचा भवन निवासी नाबालिग से इंस्टाग्राम पर हमउम्र पड़ोसन ने दोस्ती कर उसे फांसा और फिर 22 सितंबर 2020 को उसे घूमने के बहाने देवासगेट की होटल में ले गई। वहां मक्सीरोड पांडय़ाखेड़ी निवासी चिराग उर्फ मनोज पिता सुरेश यादव (19) ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दो दिन तक घुमाने के बाद फ्रेंड शुभम उर्फ धर्मेन्द्र पिता पीरूलाल (23) फिर उसी होटल में ले गया और चिराग ने फिर दुष्कर्म कर डाला। तीन दिन बाद में पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर बमुश्किल घर छोड़ा। पीड़िता से जानकारी मिलने पर 25 सितंबर को माता-पिता उसे थाने ले गए। उसकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, रेप व पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा।
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प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पाए जाने पर चिराग और शुभम को 20 साल कैद व 6000 रुपये अर्थदंड दिया। संदेह के लाभ पर अभियुक्तगण गोलू एवं आनन्द को बरी हो गए। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
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