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Ujjain: दीवार फांदकर भाइयों को जेल में छुड़ाने गए युवक को दो साल की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा
Mon, 01 May 2023 10:09 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Mon, 01 May 2023 10:09 AM IST
सार
जेल में बंद अपने भाइयों को छुड़ाने गए आरोपी को न्यायालय ने दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
छह वर्ष पूर्व अपने भाइयों को तराना की जेल से भगाने के लिए एक युवक दीवार फांदकर जेल में पहुंच गया था, जहां जेल प्रहरियों की सतर्कता के चलते उसे पकड़ कर उसके खिलाफ तराना थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले मे हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि शांतिलाल, मुख्यप्रहरी, उपजेल तराना ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 10 मार्च 2017 को उपजेल तराना में लगभग 9:45 बजे ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह (उम्र 30 वर्ष निवासी नयाखेड़ा) जेल की दीवार फांदकर अंदर कूद गया था। जिसे ड्यूटी पर तैनात प्रहरी संतोष शुक्ला व अशोक ने दौड़कर जेल की छत पर पानी की टंकी से पकड़ा था। ईश्वरसिंह का भाई राजेश व गणेश तराना जेल में बंद हैं। ईश्वरसिंह इन्हें भगाने के लिए ही जेल की दीवार फांदकर यहां कूद गया था। ईश्वरसिंह के विरूद्व थाना तराना में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
जहां न्यायालय सपना शर्मा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी ईश्वरसिंह को धारा 456, 225 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि शांतिलाल, मुख्यप्रहरी, उपजेल तराना ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 10 मार्च 2017 को उपजेल तराना में लगभग 9:45 बजे ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह (उम्र 30 वर्ष निवासी नयाखेड़ा) जेल की दीवार फांदकर अंदर कूद गया था। जिसे ड्यूटी पर तैनात प्रहरी संतोष शुक्ला व अशोक ने दौड़कर जेल की छत पर पानी की टंकी से पकड़ा था। ईश्वरसिंह का भाई राजेश व गणेश तराना जेल में बंद हैं। ईश्वरसिंह इन्हें भगाने के लिए ही जेल की दीवार फांदकर यहां कूद गया था। ईश्वरसिंह के विरूद्व थाना तराना में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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जहां न्यायालय सपना शर्मा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी ईश्वरसिंह को धारा 456, 225 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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