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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News ›   Four accused who barged into the shop, assaulted and threatened to kill, were punished

Ujjain: दुकान में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों को सजा, आठ साल पुराना है मामला

Thu, 04 May 2023 10:15 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 04 May 2023 10:15 AM IST
सार

उज्जैन के तराना में आठ साल पहले एक दुकान में घुसकर कुछ लोगों से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने मारपीट के मुख्य आरोपी को एक साल जबकि अन्य को तीन माह जेल की सजा सुनाई।

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Four accused who barged into the shop, assaulted and threatened to kill, were punished
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उज्जैन में आठ वर्षों पूर्व चार लोगों ने एक दुकान में घुसकर कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, इस मामले में तराना थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रेषित किया था, जहां न्यायालय ने चारों आरोपियों को 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। 
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि 24-12-2015 चंदन ने थाना तराना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह उसकी दुकान पर बैठा था। तभी सलमान पुत्र रईस, अकरम पुत्र सईद, अजीम पुत्र सईद और अन्ना उर्फ सईद यहां पहुंचे और उन्होंने चंदन को गालियां देना शुरू कर दी। चन्दन ने जब उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसे लात-घूंसो से मारा। इस दौरान चंदन के काका अनिल बचाने आए तो सलमान ने उन्हें लठ से मारा। गोलू बचाने आया तो आरोपी ने लात-घूंसो से गोलू के साथ भी मारपीट की और जाते-जाते बोले आइन्दा हमसे टकराएगा तो जान से खत्म कर देगें। 
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आरोपियों के विरूद्व थाना तराना में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय चेतन बजाड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा सलमान को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का कारावास, अकरम को धारा 323 भादवि में तीन माह का कारावास, अजीम को धारा 323 भादवि में तीन माह का कारावास, अन्ना उर्फ सईद को धारा 323 में तीन माह का कारावास एवं कुल 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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