फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   two minors sentenced to life the first incident After Nirbhaya case

निर्भया कांड के बाद पहली बार दो नाबालिगों को उम्रकैद

Wed, 01 Mar 2017 04:06 PM IST
amarujala.com- written by: संदीप भट्ट
amarujala.com- written by: संदीप भट्ट Updated Wed, 01 Mar 2017 04:06 PM IST
विज्ञापन
two minors sentenced to life the first incident After Nirbhaya case

निर्भया कांड के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद यहां की एक अदालत ने दो नाबालिगों को हत्या के आरोप में वयस्क की श्रेणी में रखते हुए सजा सुनाई है। नए कानून का पहली बार इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों के लिए उम्रकैद की सजा मुकर्रर की। 

विज्ञापन


दोनों नाबालिगों ने पिछले साल पांच दिसंबर को पैसे को लेकर हुए एक मामूली विवाद पर अपने साथ पढऩे वाले एक स्कूली छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। सत्र जज एए खान ने दोनों नाबालिगों को नर्भया कांड के बाद किशोर न्याय अधिनियम में किए गए संशोधन के आधार पर मंगलवार को सजा सुनाई।
विज्ञापन


झाबुआ के पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने आज बताया, ''संभवत: यह देश में पहला मामला है, जब किशोर न्याय अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद नाबालिग अपराधियों को वयस्क मानकर हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि पांच दिसंबर 2016 को इन दोनों आरोपियों ने पैसों के विवाद में अपने 9वीं कक्षा के साथी राधुसिंह पालिया की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया की संभवत: देश का यह पहला मामला है जब हत्या के किसी मामले में अदालत ने मात्र तीन माह में इस तरह का निर्णय दिया है।

जैन ने बताया की निर्भया कांड के बाद किशोर न्याय अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत सात वर्ष से अधिक सजा के जघन्य मामले में 16 साल से अधिक उम्र के आरोपियों को वयस्क माना जाता है। अदालत ने दोनों नाबालिगों को संशोधित अधिनियम के तहत 'वयस्क' माना है।


अदालत ने भादंवि की धारा 302 के तहत दोनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 बी के तहत 3-3 वर्ष सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। मृतक छात्र के पिता नाना पालिया ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, ''मुझे इतनी जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं निर्णय से इससे संतुष्ट हूं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed