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खाना नहीं दिया तो मां ने किया केस, बेटा फरार

Tue, 11 Jun 2013 01:36 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 11 Jun 2013 01:36 PM IST
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son did not give food so mother fired the case

मध्यप्रदेश के नीमच जिले में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मां को खाना न देने पर बेटे पर केस दर्ज किया गया है। बेटा फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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सोमवार को गांव दुलाखेड़ा की 50 साल की रेशम कुंवर ने बेटे नाहरसिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनका आरोप है कि बेटा खाना नहीं देता है इसलिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है।
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हालांकि मध्यप्रदेश में 2009 से सीनियर सिटीजंस मेंटेनेंस एक्ट लागू है लेकिन नीमच में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने अपने बेटे के खिलाफ दर्ज कराया हो।

सीनियर सिटिजन मेंटेनेस एक्ट
मध्यप्रदेश मेंटेनेस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट के तहत 60 साल से ज्यादा के किसी भी व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी (बच्चों) या संबंधियों से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है।
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ऐसा न करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान है। मेंटेनेंस में पौष्टिक खाना, घर, कपड़े और स्वास्थ सुविधाओं को शामिल किया गया है। अभिभावकों में सगे या गोद लिए बच्चों के और सौतेले माता-पिता भी शामिल हैं।

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