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Sehore news: मेडिकल स्टोरों पर नियमों की अनदेखी, तीन मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निरस्त, एक का लाइसेंस निलंबित

Thu, 27 Feb 2025 09:29 AM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Thu, 27 Feb 2025 09:29 AM IST
सार

सीहोर में कई मेडिकल स्टोर्स पर नियमों की अनदेखी और बिना लाइसेंस संचालन का खुलासा हुआ। औषधि अधिनियमों के उल्लंघन पर तीन स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त और एक का निलंबित किया गया। जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि दवा विक्रय में नियमों का पालन हो सके। 

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sehore news:License of three medical shops cancelled, license of one suspended
सीहोर। मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए - फोटो : credit

विस्तार

सीहोर जिले में संचालित कई मेडिकल स्टोर्स पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई दुकानों पर लाइसेंसधारी के बजाय अप्रशिक्षित व्यक्ति दवाइयां बेच रहे हैं, जबकि कुछ स्टोर बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, प्रतिबंधित और कालातीत दवाओं की बिक्री भी बेधड़क की जा रही है।

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खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में हुआ खुलासा

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लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिले में मेडिकल दुकानों की जांच की। जांच में औषधि सामग्री अधिनियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अमलाहा के मेसर्स विराज मेडिकल स्टोर, आष्टा के मेसर्स मेक्स मेडिकल स्टोर और बुधनी तहसील के बकतरा स्थित मेसर्स श्रीजी मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं, आष्टा के कुमार मोहल्ला स्थित मेसर्स पूर्णिमा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

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बिना लाइसेंस और अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालन

जिले में कई मेडिकल स्टोर्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, जिन पर अप्रशिक्षित व्यक्ति दवाइयां बेचते हैं। इन दुकानों पर फार्मासिस्ट के लाइसेंस को किराए पर लेकर संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ मेडिकल स्टोर्स पर प्राइवेट डॉक्टर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुफ्त जांच के नाम पर लोगों को आकर्षित करके महंगी दवाइयां और टेस्ट लिख रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।

लगातार कार्रवाई का आश्वासन
औषधि निरीक्षक किरण कुमार मंगरे ने बताया कि जिले में औषधि अधिनियमों का प्रभावी पालन कराने के लिए मेडिकल स्टोर्स की निरंतर जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यदि संबंधित स्टोर्स दवाइयों की बिक्री करते पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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