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Sehore News: अवैध गांजा तस्करी के आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा

Fri, 15 Sep 2023 08:34 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 15 Sep 2023 08:34 AM IST
सार

Sehore News: अवैध गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 15 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के घर से 77 किलो गांजा बरामद किया गया था।

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Sehore News: The accused of illegal ganja smuggling will have to undergo rigorous imprisonment for 15 years
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अवैध गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह द्वारा अभियुक्तगण आताराम पिता बालू बरेला (50) और प्रताप पिता आताराम (फरार) को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 
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अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि 23 अगस्त 2020 को रात 10:26 बजे थाना प्रभारी इछावर को मुखबिर से सूचना मिली थी। मुखबिर के बताये स्थान से पुलिस ने आरोपी आताराम को मौके पर पकड़ा। आरोपी आताराम के निवास स्थान सेमलिया स्थित मकान से आधिपत्य में 77 किलोग्राम (04 बोरियों में अवैद्य मादक पदार्थ बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के रखा था, जिसमें से दो बोरियां उसकी टाटा मैजिक जिसका वाहन क्रमांक एमपी 37 एल. 0903 से एवं दो बोरियां आरोपी आताराम के मकान से) अवैद्य मादक पदार्थ बरामद हुई। जिसे मौके से जब्त किया गया। सूचना के आधार पर देहाती नालसी तैयार की गई। प्रकरण में अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध साक्ष्य न मिलने पर उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विवेचना में एवं  न्यायालय के समक्ष आरोपी आताराम के विरूद्ध साक्ष्य परिलक्षित हुए, जिस कारण न्यायालय द्वारा आरोपी आताराम को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सभी गवाहों ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान घटना का पूर्ण समर्थन किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया।
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