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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   MP News: Life imprisonment to the person who raped a minor on the pretext of marriage.

MP News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से की थी ज्यादती, अब कोर्ट ने उम्रभर में जेल में रहने की सुनाई सजा

Wed, 29 Nov 2023 05:39 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 29 Nov 2023 05:39 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप किया था। 

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MP News: Life imprisonment to the person who raped a minor on the pretext of marriage.
Jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मध्यप्रदेश के सीहोर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप किया था। दोषी युवक को कोर्ट ने ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी ही है। 
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अभिलाष जैन ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अल्फेश उर्फ राजा पिता बाबू खां (19) निवासी ग्राम लाडकुई थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर को धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 5 (ठ) सहपठित धारा 6 पॉक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड,  एससी/एसटी एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड कुल ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता ने 12 म्ई 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि वह घटना के तीन-चार माह पूर्व नाना के बीमार होने पर उनके घर गई थी। वहां एक माह रुकी थी, जहां गांव का रहने वाला अल्फेश उर्फ राजा मिला। आरोपी से मिलने के बाद पीडिता और आरोपी की बातचीत होने लगी। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अल्फेश ने घटना दिनांक के पूर्व कई बार शादी का इमोशनल झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 12 मई 2020 को अल्फेश ने पीड़िता को रात में बहला-फुसलाकर उसके घर के पास खेत में बुलाया और उसके साथ जबर्दस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर पीड़िता का भाई एवं अन्य  परिजन मौके पर आ गए, जिन्हे देखकर अल्फेश भाग गया। परिजन ने अल्फेश को पकड़ लिया और थाने पर लेकर गए। 
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पीड़िता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। थाना नसरुल्लाआगंज ने जांच व अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में पीड़िता एवं उसके परिजन ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाया और उक्त सजा से दंडित किया।
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