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Sehore Crime: पति का मर्डर न कर पाने पर पत्नी के साथ की थी ज्यादती, अब भुगतेगा आजीवन कारावास की सजा

Tue, 13 Sep 2022 05:44 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 13 Sep 2022 05:44 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में एक व्यक्ति को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल, आरोपी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने की नियत से आया था। लेकिन मर्डर न कर पाने के बाद उसने पीड़ित व्यक्ति की पत्नी से ज्यादती की थी। मामले में कोर्ट ने अर्थदंड और सजा सुनाई है।

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Life imprisonment for the person who committed atrocities on his wife for not killing her husband in Sehore
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर जिले में मंडी थाना क्षेत्र के गांव चितावलिया में एक महिला के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी पीड़िता के पति की हत्या के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर पत्नी जाग गई थी। इस दौरान पति तो जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन आरोपी ने धमकाकर पत्नी के साथ ज्यादती की। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जितेंद्र वर्मा को सजा सुनाई।

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मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नारायण सिंह मेवाड़ा ने की। इस मामले में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 मार्च 2021 की रात करीब 2 बजे जब वह घर में सो रही थी, तभी उसने अपने पति के चिल्लाने की आवाज सुनी। आंख खुली तो देखा कि पड़ोसी जितेंद्र वर्मा उसके पति का गला दबा रहा है। महिला के जागने पर किसी तरह उसका पति खुद को छुड़ाकर वहां से जान बचाकर भाग गया, लेकिन आरोपी ने पीड़िता को पति और बच्चों की हत्या करने की धमकी देते हुए उसके साथ ज्यादती की।
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पीड़िता ने मंडी थाना पहुंचकर आरोपी जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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