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Court News: सीहोर में बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी मारकर हत्या करने के आरोप में सात साल का कारावास, जुर्माना भी लगा

Sat, 30 Nov 2024 07:43 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 30 Nov 2024 07:43 PM IST
सार

बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी मारकर हत्या करने के आरोप में सात साल का कारावास हुआ है। वहीं, कोर्ट ने अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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Court News Seven years imprisonment and fine imposed for killing an elderly man with stick in Sehore
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर जिले में बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी मारकर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को सात साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नसरूल्लागंज रविन्द्र कुमार शर्मा ने सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक शिरीष उपासनी ने बताया कि घटना का विवरण इस प्रकार है। फरियादी गोविंद रेबारी ने दिनांक 19 अक्तूबर 2024 को थाना नसरूल्लागंज पर रिपोर्ट लेख कराई कि वह ऊंट चराने का काम करता है। आज से दो महीने पहले मेरे मामा बद्रीलाल उर्फ बदा रेबारी ग्राम ढाणा के उनके नौकर भैरूलाल रेबारी के साथ ऊंट चराने के लिए आए थे। मैं भी आज से 10 दिन पहले मामा के साथ ऊंट चराने आया था। आज दिनांक 19 अक्तूबर की सुबह नादान गांव से मैं तथा मेरे मामा बद्रीलाल और उनका नौकर भैरूलाल ऊंटों को लेकर लाडकुई तरफ आ रहे थे। लगभग 9.30 बजे की बात है, जैसे ही हम ऊंटों को लेकर सिंहपुर पहुंचे थे तो भैरूलाल ने मेरे मामा बद्रीलाल से बोला कि मुझे गांव जाना है तो मेरे मामा ने बोला कि अभी गांव मत जा बाद में चले जाना। इसी बात से भैरूलाल ने मेरे मामा को जान से मारने की नियत से उसके हाथ में रखी बांस की लाठी से मेरे मामा के सिर में तीन चार बार मारकर प्राण घातक चोट पहुंचाई।
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इससे मेरे मामा के सिर में और कान में से भारी खून बहने लगा। मैं सरकारी एंबुलेंस से इलाज हेतु मामा को सरकारी अस्पताल भैरूंदा लेकर आया। जहां डाक्टर द्वारा चेक करने पर मामा बद्रीलाल की मौत हो जाना बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भैरूंदा में अपराध पंजीबद्ध कर वाद विवेचना उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क साक्षीगण की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त भेरूलाल रेवारी पिता सगराम रेबारी (40) निवासी ग्राम अथवा खुर्द थाना सिंगोली जिला नीमच को दोषी पाते हुए धारा- 304 भाग-2 भादवि में सात साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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