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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   Budhni Bypoll After announcement of by-election date code of conduct has been implemented in Sehore

Budhni Bypoll: उपचुनाव की तारीख एलान के बाद सीहोर में आचार संहिता लागू, 13 नवंबर को होगा मतदान, 23 को मतगणना

Tue, 15 Oct 2024 09:38 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 15 Oct 2024 09:38 PM IST
सार

एसपी, अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्तूबर 2024 को किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2024 निर्धारित है।

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Budhni Bypoll After announcement of by-election date code of conduct has been implemented in Sehore
बैठक करते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर एसपी दीपक कुमार शुक्ला, अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एसपी शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुधनी विधानसभा के उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावशील हो गई है। प्रेस वार्ता में एएसपी गीतेश गर्ग भी उपस्थित रहे।

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एसपी शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने उप निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्तूबर 2024 (शुक्रवार) को किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2024 (शुक्रवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्तूबर सोमवार को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर 2024 (बुधवार) निर्धारित है। मतदान 13 नवम्बर 2024 (बुधवार) को होगा तथा मतगणना 23 नबंवर 2024 को की जाएगी।
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एसपी शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कार्यवाहियों तथा तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनजागृति में पत्रकारों की महती भूमिका है। उन्होंने निर्वाचन प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार सहिंता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया।
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उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी तथा एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सके, इसके लिए विशेष सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव गतिविधियों की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन में सुरक्षा बलों की ड्यूटी सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान की। प्रेस वार्ता में अनेक मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।            

मतदान केंद्रों की संख्या
एसपी शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 363 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। बुधनी विधानसभा में कुल 2,76,397 मतदाता हैं। इनमें 1,43,111 पुरुष मतदाता, 1,33,280 महिला मतदाता तथा छह अन्य मतदाता तथा 194 सर्विस मतदाता हैं।

मतदान कर्मी
बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 1597 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 45 सेक्टर ऑफिसर/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, 45 सेक्टर अधिकारी पुलिस तथा पांच फ्लाइंग स्कवॉड दल बनाए गए हैं।

निर्वाचन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश
शासकीय कर्मचारियों के जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर जाने और मुख्यालय से बाहर रहने पर रोक लगा दी गई है। संपत्ति विरूपण की कार्यवाही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव-प्रचार के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों का नारे लिखना, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर पोस्टर लगाना एवं झंडियां आदि लगाना प्रतिबंधित है। धारा-163 के अंतर्गत बंदूक, विस्फोटक सामग्री, आग्नेय शस्त्र तथा प्रण घातक हथियार, लाठी-डंडे, जाति द्वेश भड़काने आदि प्रतिबंधित है।

सभी लाइसेंस धारियों को आग्नेय शस्त्रों का जमा कराया जाना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-127 के तहत मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना सामगी मुद्रित कराना अपराध है। एसडीएम की अनुमति के बिना आमसभा, रैली तथा लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। सराय, धर्मशाला, होटल, लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाना प्रभारी, तहसीलदार व एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा।

वैध अनुमति पर ध्वनि विस्तारक यंत्र रात्रि 10 बजे के पश्चात एवं प्रात: छह बजे के पहले पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थी की लिखित अनुमति के बिना अभ्यर्थियों के लिए पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, मुद्रित करान लगाना, आम सभा एवं रैली करना अपराध। अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा वाहनों की अनुमति विंड स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। हेलीपैड का निर्माण एवं हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति एसडीएम से प्राप्त करना अनिवार्य। रूल आफ लॉ के सिद्धान्त के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, संपत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, आबकारी अधिनियम आदि के प्रावधान का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। धारा 163 के तहत जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक अवैध जनसमूह एकत्रित होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना, अनाधिकृत पर्चा वितरण करना शांति भंग करने के उद्देश्य से 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, प्रभारी मंत्री ने किया सीहोर में निर्मित 150 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन का लोकार्पण
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु कल्याण राज्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कृष्णा गौर ने सीहोर जिला चिकित्सालय में 31.07 करोड़ रुपये लागत से निर्मित 100 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन एवं 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर युनिट का लोकार्पण किया। इधर, आज अस्पताल का लोकार्पण हुआ। उसके साथ ही बुधनी में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जिले में आचार संहिता लग गई।



इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सीहोर में 150 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर युनिट शामिल है। इस क्रिटिकल केयर युनिट में वे सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी जो किसी बड़े अस्पताल में उपलब्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक चिकित्सालय में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की संख्या 154 थी जो अब बढ़कर 316 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अन्य सभी क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निरंतर विकास के कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। कैबिनेट ने कुल 33 हजार पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें लगभग 2,500 पदों पर डॉक्टरों, लगभग पांच हजार पदों पर टेक्नीशियन, 16 हजार पदों पर ग्रुप डी के आउटसोर्स कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अस्पतालों में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की कमी पूरी हो जाती है तो वह अस्पताल लोगों की नजर में सर्वश्रेष्ट अस्पताल कहलाने लगता है।


इस अवसर कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री जिले की प्रभारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने जब हम क्षेत्र के विकास के लिए कोई मांग करते हैं तो वे हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए हमारी मांगों पर सहमति देते हैं। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है एवं गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।

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