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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sagar News ›   MP News: Life imprisonment to brother-in-law and his brother who raped sister-in-law

MP News: साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा और उसके भाई को उम्रकैद, पीड़िता ने शादी के बाद पति को सुनाई थी आपबीती

Sun, 12 May 2024 10:44 AM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: उदित दीक्षित Updated Sun, 12 May 2024 10:44 AM IST
सार

शादी के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने पति को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पति के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया था। अब इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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MP News: Life imprisonment to brother-in-law and his brother who raped sister-in-law
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सागर जिले में  नाबालिग साली से दो भाइयों द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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न्यायालय के अभियोजन अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार सागर जिले की रहने वाली एक पीड़िता ने 30 दिसंबर 2022 को महिला थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसके माता-पिता का करीब 15 साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद वह उसकी छोटी और बड़ी बहन के घर जाकर साथ रहने लगी। इस दौरान पीड़िता के साथ 12 से 13 वर्ष की उम्र में उसके जीजा के छोटे भाई ने पहली बार गलत काम किया। इसके करीब 5-6 दिन बाद आरोपी जीजा ने भी धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जीजा और उसके भाई ने शादी होने के पहले तक उसके साथ कई बाद दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती भी हो गई तो आरोपी उसे गुजरात ले गए और उसका प्रसव कराया। इस दौरान पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। बाद में आरोपी उसे वापस राहतगढ़ ले आए और धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो जान से मार देंगे। डर के कारण पीड़िता ने किसी से भी घटना का जिक्र नहीं किया। 
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कुछ साल बाद पीड़िता की शादी हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति को घटना की जानकारी दी और पति के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पीड़िता और अन्य साक्षियों की गवाही कराई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। 

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