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MP News: स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे शिक्षक, 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी प्रक्रिया
Tue, 20 Sep 2022 07:03 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 20 Sep 2022 07:03 AM IST
सार
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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Bhopal: लोक शिक्षण संचालनालय
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की है।
शिक्षकों की क्रियान्वयन स्थानांतरण नीति के लिए विभाग ने समय सारणी जारी की गई। जिसके अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्वैच्छिक ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना होगा। नई नीति के तहत 10 वर्ष से एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा।
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शिक्षकों की क्रियान्वयन स्थानांतरण नीति के लिए विभाग ने समय सारणी जारी की गई। जिसके अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी।
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स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्वैच्छिक ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना होगा। नई नीति के तहत 10 वर्ष से एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा।
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