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MP News: प्रदेश में अब कलर कोड में चलेंगे ऑटो, सरकार ने ऑटो रिक्शा विनिमय योजना को दी मंजूरी

Wed, 07 Sep 2022 10:24 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 07 Sep 2022 10:24 AM IST
सार

मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को मंजूरी दी। अब प्रदेश में सभी प्रकार के ऑटो को संचालन कलर कोड के हिसाब से होगा। यह कलर कोड उस क्षेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा।

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MP News: Now autos will run in color code in the state, the government has approved the auto rickshaw exchange
गोविंद सिंह राजपूत (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

विस्तार

प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य के ऑटो चालकों के लिए नीति का निर्धारण कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस योजना के मध्यप्रदेश में लागू होने के बाद ऑटो चालकों के साथ आम जनता को राहत मिल सकेंगी। राजपूत ने बताया कि इस योजना का विस्तार सपूर्ण मध्यप्रदेश में होगा। इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा में चालक को छोड़कर 3 सवारियों तक की बैठक की क्षमता वाले वाहनों को परमिट प्रदान किया जाएगा। परमिट देने में सीएनजी ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अस्थाई परमिट सिर्फ 4 माह के लिए वैध होगा, जबकि स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा।

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आरटीओ तय करेंगे ऑटो संचालन का क्षेत्र 
राजपूत ने बताया कि आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। जबकि कलेक्टर नगरीय जनसंख्या के आधार पर ई-रिक्शा के संचालन के लिए क्षेत्र/मार्ग को प्रतिबंधित कर सकेंगे। वहीं सड़क सुरक्षा समिति की सलाह पर ऑटो रिक्शा स्टैण्ड का चिन्हांकन किया जाएगा।

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परमिट के आधार पर होगी कलर कोडिंग
शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट जारी होंगे। उसी परमिट के आधार पर ऑटो रिक्शा में कलर कोडिंग की जाएगी। इसके उल्लघंन पर ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बॉडी तथा पेट्रोल एवं डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बॉडी रहेगी। जबकि शहर के अलावा संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और लाल बाडी होगी। ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्री बैठाने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

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परमिट और पंजीयन में मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
न्यू सीएनजी ऑटो पंजीयन व परमिट में 10 प्रतिशत की छूट तथा 10 साल पुराने ऑटो को सीएनजी में परिवर्तित कराने में स्थाई परमिट में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वाहन स्वामी ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा में किसी तरह का मोडिफिकेशन नहीं करा सकेगा। हर ऑटो रिक्शा में एसपी, आरटीओ, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस, डॉयल 100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन सहित महत्वपूर्ण फोन/मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

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