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MP Local Body Election: प्रदेश में महापौर पद के लिए नहीं होगा नया आरक्षण, 2020 की आरक्षण प्रक्रिया होगी मान्य
Sun, 29 May 2022 12:20 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 29 May 2022 12:20 PM IST
सार
नगरीय निकायों के चुनावों के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को होगा। इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया की मान्य होगी।
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विस्तार
नगरीय निकायों के चुनावों के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को होगा। इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी।
नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्रवाई रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में 16 नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर कोई अलग तथ्य नहीं दिए गए हैं। इसलिए महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं कराया जाएगा।
2020 की आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी
भोपाल- अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), मुरैना-अनुसूचित जाति (महिला), उज्जैन- अनुसूचित जाति, छिंदवाड़ा-अनुसूचित जनजाति, सतना अन्य पिछड़ा वर्ग, रतलाम- अन्य पिछड़ा वर्ग, खंडवा- अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सागर- सामान्य (महिला), बुरहानपुर-सामान्य (महिला), ग्वालियर –सामान्य (महिला), देवास- साामन्य (महिला), कटनी- सामान्य (महिला), इंदौर- अनारक्षित, जबलपुर-अनारक्षित, रीवा- अनारक्षित, सिंगरौली- अनारक्षित।
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नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्रवाई रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में 16 नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर कोई अलग तथ्य नहीं दिए गए हैं। इसलिए महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं कराया जाएगा।
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2020 की आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी
भोपाल- अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), मुरैना-अनुसूचित जाति (महिला), उज्जैन- अनुसूचित जाति, छिंदवाड़ा-अनुसूचित जनजाति, सतना अन्य पिछड़ा वर्ग, रतलाम- अन्य पिछड़ा वर्ग, खंडवा- अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सागर- सामान्य (महिला), बुरहानपुर-सामान्य (महिला), ग्वालियर –सामान्य (महिला), देवास- साामन्य (महिला), कटनी- सामान्य (महिला), इंदौर- अनारक्षित, जबलपुर-अनारक्षित, रीवा- अनारक्षित, सिंगरौली- अनारक्षित।
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