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MP News: मुरैना में हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास, मारपीट के बाद सीने में गोली मारकर की थी हत्या

Sun, 18 Sep 2022 10:55 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 18 Sep 2022 10:55 AM IST
सार

मुरैना जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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Six convicts of murder in Morena were sentenced to life imprisonment, were shot in the chest after the beating
हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुरैना जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ अम्बाह न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। आरोपियों की मांग पर केस को जौरा न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया था। जहां सुनवाई के दौरान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन अधिकारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी महीपत सिंह ने अम्बाह थाने में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी रवि तोमर, जीतू तोमर, ओमवीर तोमर, विक्की तोमर, करुआ तोमर और विवेक तोमर ने उसके भाई रघुराज सिंह की मारपीट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी है। उसने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन वह कोर्ट में ही था जब उसे इसकी सूचना मिली थी। वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि आरोपी उसके छोटे भाई को सड़क पर पटककर लाठी-डंडों से पीट रहे हैं। इसी दौरान उसकी आँखों के सामने ही विक्की तोमर ने उसके छोटे भाई के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अम्बाह पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबध्द कर विवेचना के बाद अम्बाह न्यायालय में पेश किया था।
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प्रकरण के फरियादी महीपत सिंह गुर्जर प्रकरण के समय अंबाह न्यायालय में अपर लोक अभियोजक के पद पर पदस्थ थे, इसलिए आरोपियों ने केस को जौरा कोर्ट में शिफ्ट करने की मांग की थी। यहां इस प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा के कोर्ट में चली, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हत्या मामले के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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