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Morena News: कांग्रेस नेता को कुत्ते ने काटा, बोले- वो बहुत खतरनाक है, जनसंपर्क करने निकले थे

Sat, 08 Apr 2023 08:01 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 08 Apr 2023 08:01 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक पूर्व विधायक को जनसंपर्क करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब जनसंपर्क के दौरान एक पालतू कुत्ते ने पूर्व विधायक पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला मुरैना के पोरसा इलाके का है।

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Morena News Former MLA Satyaprakash Sakhwar injured in dog attack
पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखबार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुरैना में एक पूर्व विधायक को जनसंपर्क करना महंगा पड़ गया। वो पार्टी के पक्ष में एक इलाके में जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान वो अपने एक परिचित के घर पहुंचे, तभी घर में मौजूद पालतू कुत्ते ने पूर्व विधायक पर हमला बोल दिया। इससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

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जानकारी के मुताबिक, बीएसपी के अंबाह से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखबार पोरसा इलाके में जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क करते हुए जब प्रबल सोलंकी के घर पर पहुंचे तो प्रबल सोलंकी के पालतू कुत्ते ने अचानक पूर्व विधायक पर हमला कर दिया। पालतू कुत्ते ने पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखबार को जगह-जगह काटकर बुरी तरह घायल कर दिया।
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अस्पताल में कराया भर्ती...
घायल पूर्व विधायक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए हैं और उनके घाव पर मरहम पट्टी भी की गई है। सत्यप्रकाश सखबार वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था।
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क्या कहा पूर्व विधायक ने...
पूर्व विधायक सत्य प्रकाश सखबार ने बताया कि मैं जनसंपर्क पर प्रबल सोलंकी के घर गया हुआ था। वहां पर उनका पालतू कुत्ता है, जो बड़ा ही खतरनाक है। उसने मुझ पर हमला कर दिया, और मुझे लहूलुहान कर दिया। वहीं, डॉक्टर ने कहा कि पूर्व विधायक हैं, उनको कई जगह कुत्ते ने काट लिया है। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। रेबीज का इंजेक्शन दे दिया गया है।


डॉग के काटने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई...
अब बात करते हैं कुत्ता काटने की कानूनी प्रक्रिया पर तो अगर किसी व्यक्ति को डॉग अपना शिकार बना लेता है, तो उस डॉग के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा-289 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इससे मालिक को छह महीने तक की जेल और एक हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

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