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हिजाब विवाद: कर्नाटक कोर्ट के फैसले को साध्वी प्रज्ञा ने बताया अच्छा निर्णय, मसूद बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
Tue, 15 Mar 2022 04:42 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 15 Mar 2022 04:42 PM IST
सार
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
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भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के राजनेताओं की मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए उसे एक अच्छा निर्णय बताया है। वहीं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने सत्य कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। हम जब स्कूल-कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने जाते है तो अनुशासन और समानता का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षा लेने में धर्म और पंथ बीच में नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। कोर्ट का निर्णय देश हित में है। उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते जान0बुझकर यह मुद्दा बनाया गया। ताकि चुनाव में जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा सकें।
हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मैंने कोर्ट का निर्णय अभी पढ़ा नहीं है। कोर्ट कायह कहना कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, गलत है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। हम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। इससे किसी को ऐतराज नहीं है। किसी को सर ढंकने से मना करना गलत है।
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भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने सत्य कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। हम जब स्कूल-कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने जाते है तो अनुशासन और समानता का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षा लेने में धर्म और पंथ बीच में नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। कोर्ट का निर्णय देश हित में है। उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते जान0बुझकर यह मुद्दा बनाया गया। ताकि चुनाव में जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा सकें।
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हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मैंने कोर्ट का निर्णय अभी पढ़ा नहीं है। कोर्ट कायह कहना कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, गलत है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। हम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। इससे किसी को ऐतराज नहीं है। किसी को सर ढंकने से मना करना गलत है।
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