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मध्य प्रदेश: जेल में बंद सिमी कार्यकर्ता की जमानत के लिए पिता ने लगाया शादी का फर्जी कार्ड, जांच में हुआ खुलासा
Wed, 09 Mar 2022 06:09 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Wed, 09 Mar 2022 06:09 PM IST
सार
जेल में बंद सिमी कार्यकर्ता की जमानत के लिए पिता ने अपनी बेटी की शादी का फर्जी कार्ड लगा दिया। पुलिस जांच में मामले का खुलासा हुआ।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मंदसौर बैंक डकैती कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एक सिमी कार्यकर्ता की जमानत के लिए पिता द्वारा शादी का फर्जी कार्ड लगाने का मामला सामने आया है। पिता ने बेटी की शादी का फर्जी कार्ड लगाया था, ताकि बेटे की जमानत हो सके लेकिन जांच में इसके फर्जी होने का खुलासा हो गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को लेकर हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए थे। पिता ने कोर्ट में जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।
दरअसल मामला मंदसौर बैंक डकैती कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे साजिद उर्फ शेरू की जमानत का है। उसे, सिमी सरगना अबु फैजल और अन्य आरोपियों के साथ 2018 में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। फैजल और साजिद ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। अस्थायी जमानत के लिए साजिद के पिता अब्दुल सत्तार ने अर्जी लगाई थी। इसमें उसने बेटी की शादी का कार्ड लगाया था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और पुलिस को छानबीन के लिए कहा था। जब छानबीन हुई तो पता चला कि अब्दुल सत्तार की बेटी की शादी एक साल पहले हो चुकी है। यह शादी का कार्ड सही नहीं है।
पिता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू
अब्दुल सत्तार के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने उसे हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए थे। सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान जस्टिस अंजलि पालो और जस्टिस पीसी गुप्ता की बेंच ने सत्तार के अनुरोध पर जवाब दाखिल करने का समय दिया।
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दरअसल मामला मंदसौर बैंक डकैती कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे साजिद उर्फ शेरू की जमानत का है। उसे, सिमी सरगना अबु फैजल और अन्य आरोपियों के साथ 2018 में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। फैजल और साजिद ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। अस्थायी जमानत के लिए साजिद के पिता अब्दुल सत्तार ने अर्जी लगाई थी। इसमें उसने बेटी की शादी का कार्ड लगाया था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और पुलिस को छानबीन के लिए कहा था। जब छानबीन हुई तो पता चला कि अब्दुल सत्तार की बेटी की शादी एक साल पहले हो चुकी है। यह शादी का कार्ड सही नहीं है।
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पिता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू
अब्दुल सत्तार के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने उसे हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए थे। सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान जस्टिस अंजलि पालो और जस्टिस पीसी गुप्ता की बेंच ने सत्तार के अनुरोध पर जवाब दाखिल करने का समय दिया।
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