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मध्यप्रदेश: शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय जिलाधिकारियों के हाथ में, जारी हुआ सर्कुलर
Sun, 03 May 2020 09:48 AM IST
अनवर अंसारी
पीटीआई, भोपाल
पीटीआई, भोपाल
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sun, 03 May 2020 09:48 AM IST
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CM Shivraj Singh Chouhan
- फोटो : ANI
लॉकडाउन की वजह शराब की दुकानों पर ताला लगा हुआ है। वहीं, मध्यप्रदेश के जिलाधिकारियों को सोमवार से शराब की दुकानें खोलने के बारे में फैसला करने के लिए कहा गया है। साथ ही कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अन्य उपायों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
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राज्य आबकारी विभाग ने शनिवार को जिलाधिकारियों को सर्कुलर जारी कर कहा था कि शराब और भांग की दुकानें सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खुल सकती है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन दुकानों को खोलने का निर्णय केंद्र द्वारा ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया जाना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि इन दुकानों के संचालन के लिए पास केवल लाइसेंसधारियों और उनके कर्मचारियों को जारी किए जाएंगे।
वहीं, मध्यप्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 73 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 2,788 हो गई। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित छह और व्यक्तियों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 151 हो गई।
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मध्यप्रदेश सरकार के ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से छह लोगों की मौत हो गई। इनमें इंदौर और उज्जैन में दो-दो तथा मंदसौर और बुरहानपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत शामिल है। राज्य में अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 151 हो गई है।
