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MP News: कुल्हाड़ी से पति की जान लेने वाली पत्नी को आजीवन कारावास, बार-बार के झगड़े से परेशान होकर की थी हत्या

Sun, 02 Jul 2023 09:02 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 02 Jul 2023 09:02 AM IST
सार

घरेलू झगड़े से परेशान पत्नी ने सो रहे पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। अनूपपुर कोर्ट ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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Life imprisonment to the wife who killed her husband with an axe, was murdered due to frequent quarrels
हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : demo pics

विस्तार

मध्यप्रदेश के अनूपपुर में कोर्ट ने पति की हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्नी ने रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। घटना के करीब एक साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 
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प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के अनुसार फरियादी भूपेन्द्र सिंह धुर्वे ने 5 अप्रैल 2022 को थाना जैतहरी में सूचना दी थी, जिसमें उसने बताया था कि ग्राम लपटा बंधवाटोला में रहने वाली उसकी बहन के ससुर परमेश्वर सिंह गोंड की हत्या कर दी गई है। सास रामकली सिंह ने कुल्हाड़ी से वार कर उनकी जान ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और रामकली को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में पता चला था कि उसके और पति के बीच अक्सर लडाई-झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन भी विवाद हुआ था। जिसके बाद रामकली ने घर में सो रहे परेश्वर के सिर, गर्दन में धारदार कुल्हाडी से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 
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मामले की सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर एसएस परमार की न्यायालय ने धारा 302 भादवि में महिला आरोपी 48 वर्षीय रामकली सिंह गोंड पति परमेश्वर सिंह गोंड को अपने पति की कुल्हाडी मारकर हत्या करने के अपराध में दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने की। 
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