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Khargone: बगैर अनुमति 90 डेसीबल से ज्यादा आवाज में बजता मिला डीजे, वाहन सहित डीजे-स्पीकर सेट ले गई पुलिस
Tue, 23 Jan 2024 09:54 AM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 23 Jan 2024 09:54 AM IST
सार
पुलिस टीम ने देर रात बज रहे डीजे सेट की आवाज का डेसीबल नापा तो 90 डेसीबल से भी अधिक आवाज में डीजे स्पीकर बजाया जा रहा था। शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कर आयशर सहित डीजे स्पीकर और मिक्सर पुलिस ने जब्त किया।
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बिन अनुमति बज रहे डीजे सेट को पुलिस ने जब्त किया।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चर्चा में आए लाउडस्पीकर विवाद के बाद अब इस पर प्रशासनिक सख्ती भी देखी जा रही है। प्रदेश के खरगोन जिले में रात्रि के समय एक आयशर वाहन के पीछे डीजे और बड़े स्पीकर लगाकर संगीत बजाए जाने की शिकायत पुलिस प्रशासन को मिली।
पुलिस टीम मौके पर पहुंची टीम को डीजे की आवाज 90 डेसीबल से भी अधिक मिली। वहीं अनुमति पत्र भी डीजे संचालक के पास नहीं मिला। इस पर जिला प्रशासन ने आयशर वाहन और उसमें रखे डीजे स्पीकर सहित मिक्सर मशीन और उसका पूरा सेट जब्त कर लिया। वहीं डीजे बजाने वाले व्यक्ति पर भी मामला दर्ज किया गया है। खरगोन नगर में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने एक डीजे संचालक के सामान सहित आयशर वाहन को भी जब्त किया है।
दरअसल शनिवार देर रात खरगोन नगर के दसोरा धर्मशाला के पास खड़े एक आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 में तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की शिकायत स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि एक आयशर वाहन के पीछे डीजे सेट लगा हुआ है। टीम ने जब इस डीजे सेट की आवाज का डेसीबल नापा तो यह 90 डेसीबल से भी अधिक आवाज में डीजे स्पीकर बजाया जाना निकला। यही नहीं, इसके वाहन चालक राधेश्याम पिता सीताराम पाटिल निवासी गणेश चौक, इंदिरा नगर खरगोन से डीजे बजाने सहित स्पीकर के उपयोग संबंधी अनुमति पूछने पर चालक द्वारा बताया गया कि इसकी कोई अनुमति नहीं है।
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मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस की टीम ने बगैर किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के डीजे बजाए जाने को लेकर इसे जिला कलेक्टर कार्यालय खरगोन के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को जारी किए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में दिए आदेश सहित मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन माना, जिसके बाद आयशर वाहन चालक राधेश्याम पाटिल के खिलाफ कोतवाली थाना खरगोन में भादवि की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई।
वहीं वाहन चालक राधेश्याम पाटिल के कब्जे से आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 और उसमें पीछे रखे चार स्पीकर, 08 एम्पलीफायर सहित एक मिक्सर डायनाटेक कंपनी का एवं क्रास ओवर भी जब्त किया गया।
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पुलिस टीम मौके पर पहुंची टीम को डीजे की आवाज 90 डेसीबल से भी अधिक मिली। वहीं अनुमति पत्र भी डीजे संचालक के पास नहीं मिला। इस पर जिला प्रशासन ने आयशर वाहन और उसमें रखे डीजे स्पीकर सहित मिक्सर मशीन और उसका पूरा सेट जब्त कर लिया। वहीं डीजे बजाने वाले व्यक्ति पर भी मामला दर्ज किया गया है। खरगोन नगर में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने एक डीजे संचालक के सामान सहित आयशर वाहन को भी जब्त किया है।
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दरअसल शनिवार देर रात खरगोन नगर के दसोरा धर्मशाला के पास खड़े एक आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 में तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की शिकायत स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि एक आयशर वाहन के पीछे डीजे सेट लगा हुआ है। टीम ने जब इस डीजे सेट की आवाज का डेसीबल नापा तो यह 90 डेसीबल से भी अधिक आवाज में डीजे स्पीकर बजाया जाना निकला। यही नहीं, इसके वाहन चालक राधेश्याम पिता सीताराम पाटिल निवासी गणेश चौक, इंदिरा नगर खरगोन से डीजे बजाने सहित स्पीकर के उपयोग संबंधी अनुमति पूछने पर चालक द्वारा बताया गया कि इसकी कोई अनुमति नहीं है।
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मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस की टीम ने बगैर किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के डीजे बजाए जाने को लेकर इसे जिला कलेक्टर कार्यालय खरगोन के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को जारी किए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में दिए आदेश सहित मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन माना, जिसके बाद आयशर वाहन चालक राधेश्याम पाटिल के खिलाफ कोतवाली थाना खरगोन में भादवि की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई।
वहीं वाहन चालक राधेश्याम पाटिल के कब्जे से आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 और उसमें पीछे रखे चार स्पीकर, 08 एम्पलीफायर सहित एक मिक्सर डायनाटेक कंपनी का एवं क्रास ओवर भी जब्त किया गया।
