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Burhanpur: तीनों नए कानूनों को लेकर बुरहानपुर पुलिस तैयार, प्रशिक्षण हुआ पूरा, अब आमजन को कर रहे जागरुक
Sat, 29 Jun 2024 07:28 PM IST
खंडवा ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
Published by: खंडवा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2024 07:28 PM IST
सार
सभी थाना क्षेत्रों में नवीन कानूनों के बारे में जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो सतत जारी रहेंगे। इसके साथ ही सभी थानों पर नवीन कानून संबंधी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं।
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पोस्टर्स के माध्यम से नए कानूनों की दी जा रही जानकारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भारत सरकार के द्वारा देश भर में सोमवार एक जुलाई से नवीन आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें, इसके लिये लगातार जिले में पुलिस बल की प्रशिक्षण कार्यशालाएं करवाई जा रही हैं।
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वहीं, पिछले एक माह से लगातार जारी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान जिले में पदस्थ करीब 621 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने अब तक इन कानूनों का पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, और यह सतत जारी है। इसके साथ ही अब जिला पुलिस इन कानूनों को लेकर आमजन को भी जागरुक करने के प्रयास कर रही है।
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बुरहानपुर जिले में नए कानूनों को लेकर पुलिस लगातार अपने स्टॉफ को प्रशिक्षित कर रही है। वहीं, इसको लेकर पिछले माह से ही लगातार पुलिस बल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जा रहे हैं, जिसके बाद अब अपराधों की जांच प्रक्रिया में तेजी और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिये एक जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के लिए बुरहानपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
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बता दें कि पुलिस महनिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) अनुराग सक्सेना एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन अतुल सिंह के द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करते हुए उचित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उन सभी निर्देशों के अनुसार ही पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र कुमार पाटीदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में पिछले दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण शालाएं व परिचर्चाएं आयोजित की जा रही हैं।
अब तक इन्हें दिया गया प्रशिक्षण
जिले में पिछले एक माह से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 305 पुलिस अधिकारियों/विवेचकों एवं जिले में पदस्थ 303 पुलिस आरक्षकों एवं 13 मिनिस्ट्रियल स्टॉफ को नवीन अपराधिक कानून के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी को तीनों नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आई.सी.जे.एस., संकलन एप, साक्ष्य एप, ई-विवेचना एप आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है।
डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों का बड़ा महत्व
बता दें कि नवीन कानूनों में ई-रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जीरो एफआईआर, ई-एफआइआर और चार्जशीट डिजिटल होंगे। यही नहीं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने पर नियत समय में दर्ज करने का प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। हर कार्यवाही की समय सीमा को निर्धारित किया गया है। अपराधों की विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट पेश की समय सीमा का निर्धारण किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा एक जुलाई 2024 से नये कानून के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर भी सभी थाना प्रभारियों द्वारा थाना स्टॉफ को सायं कालीन गणना के समय नवीन कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
आमजन को भी इस बारे में किया जा रहा जागरुक
बुरहानपुर पुलिस के द्वारा लगातार आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जागरुक करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है, जिनके द्वारा मोहल्ला मीटिंग/नुक्कड़ सभाएं कर जानकारी दी जा रही है। वहीं, सभी थाना क्षेत्रों में नवीन कानूनों के बारे में जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो सतत जारी रहेंगे। इसके साथ ही सभी थानों पर नवीन कानून संबंधी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। ताकि थानों पर आने वाले आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जानकारी मिल सकें।

पोस्टर्स के माध्यम से नए कानूनों की दी जा रही जानकारी

पोस्टर्स के माध्यम से नए कानूनों की दी जा रही जानकारी
