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MP News: गौवंश की तस्करी में शामिल ट्रक जब्त, क्रूरता पूर्वक बंधे 29 नग बैल पुलिस ने कराएं मुक्त

Thu, 07 Nov 2024 03:04 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 07 Nov 2024 03:04 PM IST
सार

थाना प्रभारी अखिलेश दहिया पुलिस टीम के साथ नेशनल हाईवे क्रमांक-30 के ग्राम तिहारी के पास थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। पुलिस ने तुरंत ट्रक का पीछा किया, जिसके बाद चालक गाड़ी को चालू हालत में छोड़कर फरार हो गया।

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MP News: Truck involved in cattle smuggling seized, 29 bulls brutally tied freed by Katni police
पुलिस ने जब्त किया ट्रक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश की कटनी पुलिस ने बीती रात एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 29 गौ-वंश बुरी हालत में बंधे हुए मिले। अंधेरा होने का फायदा उठाकर ट्रक चालक गाड़ी चालू छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने वाहन मालिक और चालक को आरोपी मानते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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गौ-वंशों की तस्करी के मामलों में वृद्धि की शिकायत मिलने पर कटनी जिले के एसपी अभिजीत रंजन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पीरबाबा इलाके से एक आयशर गाड़ी में बड़ी संख्या में गौ-वंशों को बूचड़खाने में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। इस पर स्लिमानाबाद थाना प्रभारी अखिलेश दहिया को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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थाना प्रभारी अखिलेश दहिया अपनी पुलिस टीम के साथ नेशनल हाईवे क्रमांक-30 के ग्राम तिहारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक (क्रमांक MH40 - CT - 0115) आ रहा है। ट्रक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। पुलिस ने तुरंत ट्रक का पीछा किया, जिसके बाद चालक गाड़ी को चालू हालत में छोड़कर फरार हो गया।
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थाना प्रभारी अखिलेश दहिया ने बताया कि ट्रक की जांच करने पर उसमें 29 गौ-वंश (बैल) क्रूरता पूर्वक बंधे हुए पाए गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें खोला गया और उनके आहार की व्यवस्था की गई। स्लिमानाबाद थाने में वाहन मालिक और अज्ञात चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(घ), गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 9, म.प्र. कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 4, 6, एम.वी. एक्ट की धारा 66/192, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

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