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Katni News: सोशल मीडिया पर नेपाल यात्रा की तस्वीर डालना पड़ा महंगा, बरही सीएमओ समेत तीन अफसर सस्पेंड
Sat, 25 May 2024 11:24 AM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Sat, 25 May 2024 11:24 AM IST
सार
मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही सीएमओ के साथ ही तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मामला विदेश यात्रा का है। तीनों ने बिना अनुमति लिए विदेश यात्रा के नाम पर नेपाल की यात्रा की थी।
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कटनी के सीएमओ ने विदेश यात्रा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कटनी जिले के बरही सीएमओ सहित तीन अधिकारियों को नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। नगर परिषद् बरही के सीएमओ रामशिरोमणि त्रिपाठी को निलंबन अवधि तक जबलपुर मुख्यालय के संभागीय नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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बरही सीएमओ रामशिरोमणि त्रिपाठी, दो सहायक कर्मियों और पीएचई के ठेकेदार के साथ बिना अनुमति लिए मुख्यालय छोड़कर विदेश यात्रा (नेपाल घूमने) चले गए। मामले का पता तब चला जब नेपाल बॉर्डर में खड़े चारों लोगो की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश भी जारी किए थे। बावजूद बिना किसी को बताए बरही नगर परिषद के सीएमओ रामशिरोमणि त्रिपाठी, लेखापाल रमेश तोमर, सहायक ग्रेड-3 के बाबू तीरथ चतुर्वेदी और ठेकेदार नेपाल घूमने चले गए।
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सोशल मीडिया पर तस्वीर आते ही सीएमओ ने व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन भेजा था, जिन्होंने आकस्मिक वजह से छुट्टी लेने की बात बताई थी। हालांकि, कलेक्टर अवि प्रसाद ने प्रकरण को संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। जांच में सीएमओ सहित तीनों अधिकारियों की लापरवाही गंभीर मानते हुए सभी पर कड़ी कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त को पत्राचार किया था। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास के आयुक्त भरत यादव ने कटनी कलेक्टर से मिले पत्र पर तीनों अधिकारियों का कृत्य स्वेच्छाचारिता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अवहेलन सहित गंभीर लापरवाही माना है।
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उन्हें मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 सहपठित और मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (पालन) नियम 1973 और 36, वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 एवं 1961 की धारा 94, 95 सहित 355, 256 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में संशोधन नियम अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि तक जबलपुर मुख्यालय के संभागीय नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
(कटनी से नारायण गुप्ता की रिपोर्ट)
