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Justice: नाबालिग से रेप करने वाले को आजीवन कारावास, अदालत ने 21 हजार का जुर्माना भी लगाया
Sat, 11 Jun 2022 08:09 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 11 Jun 2022 08:09 PM IST
सार
जबलपुर में नाबालिग से रेप करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- फोटो : Pixabay
विस्तार
पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सुंदरलाल पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 1 अगस्त 2020 को जब वह सामान लेने जा रही थी, तो अभियुक्त सुंदरलाल ने उसे बुलाया और अपने कमरे में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। उसने डर के कारण अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। 1 नवंबर 2020 जब उसे उल्टी होने लगी, तब उसकी माता द्वारा उससे पूछे जाने पर उसने आपबीती बताई।
आरोपी सुंदरलाल द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण पीड़िता ने इतने दिनों से किसी को कुछ नहीं बताया। शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने आरोपी सुंदरलाल के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 1 अगस्त 2020 को जब वह सामान लेने जा रही थी, तो अभियुक्त सुंदरलाल ने उसे बुलाया और अपने कमरे में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। उसने डर के कारण अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। 1 नवंबर 2020 जब उसे उल्टी होने लगी, तब उसकी माता द्वारा उससे पूछे जाने पर उसने आपबीती बताई।
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आरोपी सुंदरलाल द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण पीड़िता ने इतने दिनों से किसी को कुछ नहीं बताया। शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने आरोपी सुंदरलाल के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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