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Jabalpur News: OT टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया के बीच बदले नियम तो हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार को नोटिस

Thu, 20 Aug 2026 02:12 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 20 Aug 2026 02:12 PM IST
सार

ओटी टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव को लेकर दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 13 अगस्त को किए गए संशोधन के पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य शासन समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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Jabalpur: High Court Stays Rule Change During OT Technician Recruitment, Issues Notice to State Government
ओटी टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में नियम बदलने पर रोक

विस्तार

ओटी टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस विवेक सिंह की एकलपीठ ने 13 अगस्त 2026 को भर्ती नियमों में किए गए संशोधन के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य शासन समेत अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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भोपाल निवासी चेतन मालवीय सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में ओटी टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 31 मार्च 2026 को किए गए संशोधन के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद 13 अगस्त 2026 को किए गए एक अन्य संशोधन को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता संबंधी प्रावधान पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में दोबारा बदलाव किया गया, जिससे भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
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याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदलने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। अभ्यर्थियों का तर्क था कि नियमों में इस तरह बदलाव करना मनमाना है और इससे भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने अंतरिम व्यवस्था के तहत 13 अगस्त 2026 को जारी संशोधन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। यह रोक मामले पर अंतिम निर्णय होने तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में सरकार और अन्य पक्षों का जवाब सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।

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