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Jabalpur: मिशनरी गवर्निंग बॉडी मेंबर ने किया लाखों का घोटाला, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण
Thu, 16 May 2024 08:24 AM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 16 May 2024 08:24 AM IST
सार
छिंदवाड़ा स्थित इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के गवर्निंग बॉडी के मेंबरों द्वारा लाखों रुपये के गबन तथा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई थी। शिकायत की जांच करने पर शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छिंदवाड़ा स्थित इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के गवर्निंग बॉडी के मेंबरों द्वारा लाखों का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्य़ू ने मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि कूटरचित दस्तावेज तथा रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी की बिना अनुमति आपराधिक षड्यंत्र रचा गया और एक करोड़ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
डीएसपी स्वर्णजीत सिंह धामी के अनुसार छिंदवाड़ा स्थित इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के गवर्निंग बॉडी के मेंबरों द्वारा लाखों रुपये के गबन तथा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई थी। शिकायत की जांच करने पर शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। जांच में गवर्निंग बॉडी के मेंबरों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तथा रजिस्टार फर्म एव सोसायटी की बिना अनुमति अपराधिक षडयंत्र रचकर एक करोड़ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी किया जाना पाया गया।
ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन बिशप इमानुअल पेंचू, पूर्व सदस्य अनिल मैथ्यूज,आर्च बिशप अनिल मार्टिन, सचिव ब्रजेश नितिन सहाय, कमलकांत राठी तथा मुख्य कोषालय अधिकारी अशोक चौकसे के खिलाफ धारा 409,420,467,468,471 तथा 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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डीएसपी स्वर्णजीत सिंह धामी के अनुसार छिंदवाड़ा स्थित इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के गवर्निंग बॉडी के मेंबरों द्वारा लाखों रुपये के गबन तथा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई थी। शिकायत की जांच करने पर शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। जांच में गवर्निंग बॉडी के मेंबरों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तथा रजिस्टार फर्म एव सोसायटी की बिना अनुमति अपराधिक षडयंत्र रचकर एक करोड़ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी किया जाना पाया गया।
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ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन बिशप इमानुअल पेंचू, पूर्व सदस्य अनिल मैथ्यूज,आर्च बिशप अनिल मार्टिन, सचिव ब्रजेश नितिन सहाय, कमलकांत राठी तथा मुख्य कोषालय अधिकारी अशोक चौकसे के खिलाफ धारा 409,420,467,468,471 तथा 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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