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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: High court put a stay on the permit of the officer in charge, said- the powers of the competent officers are not transferred

जबलपुर: प्रभारी अधिकारी के परमिट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,कहा- सक्षम अधिकारियों की शक्तियां नहीं होती स्थानांतरित

Fri, 25 Mar 2022 05:19 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 25 Mar 2022 05:19 PM IST
सार

जबलपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी तथा आरटीओ के पद पर सक्षम अधिकारी न होने के चलते प्रभारी अधिकारी के परमिट जारी करने पर मप्र हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Jabalpur: High court put a stay on the permit of the officer in charge, said- the powers of the competent officers are not transferred
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रभारी के तौर पर नियुक्ति अधिकारियों द्वारा वाहनों के परमिट जारी किये जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने प्रभारी अधिकारियों द्वारा परमिट जारी करने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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याचिका फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि जबलपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी तथा आरटीओ के पद पर सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। इन पदों पर प्रभारी अधिकारियों के रूप में कनिष्ठ अधिकारी को चार्ज दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 68 के तहत सक्षम अधिकारियों की शक्तियां किसी अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व में भी आदेश पारित किए थे।
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जबलपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का प्रभार कनिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है। सक्षम अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी यदि वाहनों के परमिट जारी कर रहे हैं,जो अवैधानिक है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने आदेश जारी किए। 
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