{"_id":"66229f9b2239ea3a10010455","slug":"open-borewell-information-award-indore-news-2024-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indore News: इंदौर में खुले बोरवेल की सूचना देने पर कलेक्टर देंगे दस हजार रुपए का इनाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Indore News: इंदौर में खुले बोरवेल की सूचना देने पर कलेक्टर देंगे दस हजार रुपए का इनाम
Fri, 19 Apr 2024 10:15 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Fri, 19 Apr 2024 10:15 PM IST
सार
लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन ने जारी की सार्वजनिक सूचना, सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किया।
विज्ञापन
indore news
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इंदौर जिले की सीमा अंतर्गत खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।
अक्सर देखा जाता है कि नलकूप/बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/ बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
उक्त स्थिति को दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार अनुपयोगी नलकूपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
प्रशासन द्वारा जनता को सूचित किया गया है कि इंदौर जिले की सीमा अंतर्गत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले हुए हैं, उसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिशः अथवा टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर एवं अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मो.न. 9926734403 पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक दे सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
अक्सर देखा जाता है कि नलकूप/बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/ बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
विज्ञापन
उक्त स्थिति को दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार अनुपयोगी नलकूपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
प्रशासन द्वारा जनता को सूचित किया गया है कि इंदौर जिले की सीमा अंतर्गत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले हुए हैं, उसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिशः अथवा टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर एवं अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मो.न. 9926734403 पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक दे सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
