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Indore News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास

Wed, 15 Feb 2023 08:16 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Wed, 15 Feb 2023 08:16 PM IST
सार

अपनी बेटी के साथ मुंहबोले मामा द्वारा की गई हरकत का पता चलने पर 25 फरवरी 2021 को पीड़िता की मां ने एरोड्रम पुलिस थाने पर आरोपी राजेश डावर निवासी जिला धार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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Life imprisonment for  maternal uncle who raped a minor
जिला कोर्ट - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

इंदौर की जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने पीडिता को प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है। दुष्कर्मी ने खुद को सजा से बचाने के लिए अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसके कहने पर ही उसने दुष्कर्म किया था। दो साल से कोर्ट में इस केस में सुनवाई चल रही थी और बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर अारोपी को सजा सुनाई गई।

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अपनी बेटी के साथ मुंहबोले मामा द्वारा की गई हरकत का पता चलने पर 25 फरवरी 2021 को पीड़िता की मां ने एरोड्रम पुलिस थाने पर आरोपी राजेश डावर निवासी जिला धार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मां ने पुलिस को बताया था कि जिस व्यकि्त ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है वह उसका गुरु भाई है। वह अक्सर घर पर आता-जाता था और बेटी भी उसे पहचानती थी ।

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14 फरवरी 2021 को आरोपी घर आया और उसकी नाबालिग बेटी को बहला और अपने साथ गांव ले गया और वहां किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिनों बाद वह उसे वापस ले आया। जब आरोपी घर छोड़कर गया तो पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ कमरे का दरवाजा बंद कर गलत काम किया और जान से मारने की धमकियां भी दी।

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इसके बाद पीडि़ता की मां ने थाने में शिकायत की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 376 (3), 376 (2) (च), 506 और पाक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

जिला अभियोजन मिडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने इस केस में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी राजेश डावर को आजीवन कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। न्यायालय में पीडिता को प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये दिलाने का आदेश भी दिया है।

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