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Indore: इंदौर के कुछ इलाके 24 घंटे खुले रखने के आदेश जारी, हर आधे घंटे में मिलेगी सिटी बस
Wed, 14 Sep 2022 05:59 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 14 Sep 2022 05:59 PM IST
सार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर इंदौर नाइट कल्चर को अपना रहा है। पिछले दिनों हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। आज कलेक्टर मनीष सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए। कुछ नियम-शर्तों के साथ जल्द ही बाजार खुलने लगेंगे।
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सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर काम करने के निर्देश दिए थे।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। इनमें लोगों की सुविधा-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों का पालन दुकानदारों को करना होगा। निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा का इलाका पहले चरण में खोला जाएगा, इसके परिणामों की समीक्षा के बाद अगले चरण पर विचार किया जाएगा। यात्रियों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में सिटी बस सेवा उपलब्ध रहेगी।
बता दें कि बीते दिनों इंदौर के AICTSL ऑफिस में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरम के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, पुलिस कमीश्नर हरिनारायणचारी मिश्र मौजूद थे। साथ ही स्टार्टअप के कुछ लीडर भी थे, जिन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि रातभर शहर खुला रखने से विकास में किस तरह योगदान लिया जा सकता है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर विकास को देखते हुए यहां की वर्किंग को 24 घंटे सातों दिन वाली स्थिति में जाना चाहिए। ये वर्किंग प्लानिंग न केवल आईटी कंपनियों, बीपीओ, स्टूडेंटों को सपोर्ट करेगी, बल्कि पूरे शहर की इकॉनॉमी को सपोर्ट करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर काम करने के निर्देश दिए थे। उस पर हम लोग काम कर रहे थे। चुनाव की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को आदेश में दिए गए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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बता दें कि आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके बिना रातभर दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक संभालकर रखना होगी। साथ ही निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से AICTSL के लोक परिवहन सेवा द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रिकालीन समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
शराब की दुकानें निर्धारित समय पर ही बंद की जाएंगी। वो सभी होटल, जिन्हें बार का लायसेंस है। वो भी समय पर ही बंद किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास रात 11 बजे तक बंद करने के निर्देश भी हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात 12 बजे के बाद नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। इस कॉरिडोर पर निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था एवं प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थाएं नियत कराई जाएंगी। प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टैंड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सकें। इससे रात्रि कालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।
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बता दें कि बीते दिनों इंदौर के AICTSL ऑफिस में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरम के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, पुलिस कमीश्नर हरिनारायणचारी मिश्र मौजूद थे। साथ ही स्टार्टअप के कुछ लीडर भी थे, जिन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि रातभर शहर खुला रखने से विकास में किस तरह योगदान लिया जा सकता है।
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कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर विकास को देखते हुए यहां की वर्किंग को 24 घंटे सातों दिन वाली स्थिति में जाना चाहिए। ये वर्किंग प्लानिंग न केवल आईटी कंपनियों, बीपीओ, स्टूडेंटों को सपोर्ट करेगी, बल्कि पूरे शहर की इकॉनॉमी को सपोर्ट करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर काम करने के निर्देश दिए थे। उस पर हम लोग काम कर रहे थे। चुनाव की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को आदेश में दिए गए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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बता दें कि आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके बिना रातभर दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक संभालकर रखना होगी। साथ ही निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से AICTSL के लोक परिवहन सेवा द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रिकालीन समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
शराब की दुकानें निर्धारित समय पर ही बंद की जाएंगी। वो सभी होटल, जिन्हें बार का लायसेंस है। वो भी समय पर ही बंद किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास रात 11 बजे तक बंद करने के निर्देश भी हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात 12 बजे के बाद नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। इस कॉरिडोर पर निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था एवं प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थाएं नियत कराई जाएंगी। प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टैंड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सकें। इससे रात्रि कालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।
