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Indore News: अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिलाबदर, छ: महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित
Tue, 12 Jul 2022 05:45 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Tue, 12 Jul 2022 05:45 PM IST
सार
अनेक अपराधों में लगातार लिप्त पाए जाने पर कलेक्टर के आदेश पर मानपुर के बदमाश को जिलाबदर कर दिया है। छह महीने तक इंदौर और आसपास के जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आरोपी दिनेश पिता छगनलाल वर्मा को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि 38 वर्षीय आरोपी दिनेश पिता छगनलाल वर्मा निवासी ग्राम भागपुरा थाना मानपुर जिला इंदौर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा था। आरोपी के विरुद्ध आम लोगों के साथ रास्ता रोककर डराना-धमकाना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध वसूली, सूदखोरी करना, बलवा करना जैसी घटनाएं घटित करता है तथा चुनाव के दौरान विवाद तथा बलवा कर शांति व्यवस्था भंग करना और वन्य जानवरों की अवैध रूप से तस्करी करना जैसे कईं आपराधिक प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। आरोपी दिनेश वर्मा को आदेश में निर्धारित समय सीमा छ: महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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बता दें कि 38 वर्षीय आरोपी दिनेश पिता छगनलाल वर्मा निवासी ग्राम भागपुरा थाना मानपुर जिला इंदौर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा था। आरोपी के विरुद्ध आम लोगों के साथ रास्ता रोककर डराना-धमकाना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध वसूली, सूदखोरी करना, बलवा करना जैसी घटनाएं घटित करता है तथा चुनाव के दौरान विवाद तथा बलवा कर शांति व्यवस्था भंग करना और वन्य जानवरों की अवैध रूप से तस्करी करना जैसे कईं आपराधिक प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। आरोपी दिनेश वर्मा को आदेश में निर्धारित समय सीमा छ: महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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