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Indore News: इंदौर से चुनाव नहीं लड़ सकते कांग्रेस प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब देर चुकी

Fri, 10 May 2024 05:14 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 10 May 2024 05:14 PM IST
सार

कांग्रेस प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की ओर से पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में फैसला सामने आया है। 
 

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मोतीसिंह पटेल। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर

विस्तार

इंदौर में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी की नामवापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए हैं। डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी है। अब हम चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे सकते।
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कोर्ट में करीब चार से पांच मिनट इस पर बहस चली। कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने बताया कि इंदौर में 13 मई को वोटिंग होगी। हमने पहले इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से हमें चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी। क्योंकि, चुनाव याचिका इलेक्शन होने के बाद ही दायर हो सकती है। हमारे लिए यह अभी संभव नहीं है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
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अक्षय बम ने वापस लिया था नामांकन
इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद पार्टी कोर्ट पहुंची और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल की ओर से पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस को कह दिया है कि मोती सिंह पटेल अब चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।  
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