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Indore News: फरार भाजपा नेता अक्षय बम को इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली, तारीख बढ़ी

Fri, 24 May 2024 10:45 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 24 May 2024 10:45 PM IST
सार

भाजपा नेता फरार चल रहे हैं पर भाजपा नेताओं के साथ घूमते नजर आते हैं, कांग्रेस ने घोषित किया है इनाम
 

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bjp akshay kanti bam fir 307 dhara case indore crime news
akshay kanti bam - फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

भाजपा नेता अक्षय कांति बम को धारा 307 के मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय फरार चल रहे हैं। हालांकि वे भाजपा के नेताओं के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। कांग्रेस ने भी अक्षय की जानकारी देने वाले को पांच हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इनाम के पोस्टर भी लगाए हैं। 
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अक्षय की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को ऑनलाइन सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाते हुए नई तारीख 29 मई तय की है। इधर, एक अन्य कोर्ट में धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई हुई। इसमें अगली तारीख पांच जुलाई लगी है।
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क्या है मामला
17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने अक्षय के खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। दोनों कोर्ट में सुनवाई के अग्रिम जमानत याचिका और पुनर्विचार याचिका पर तारीख बढ़ गई है। बता दें कि धारा 307 लगाए जाने के बाद अक्षय ने इंदौर सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था जो खारिज हो चुका है। उसी के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था, वहां दूसरी बार सुनवाई आगे बढ़ गई है। अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। जबकि पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।
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जमीन विवाद में चल रहा केस
फरियादी युनूस पटेल के खेत पर 2007 में अक्षय का विवाद हुआ था। इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप लगे थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप हैं कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। इसी के खिलाफ यूनुस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे।
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