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इंदौर: सरोगेट मां पर कारोबारी से लाखों रुपये ऐंठने का केस दर्ज, दे रही थी ब्लैकमेल करने और फंसाने की धमकी

Wed, 28 Oct 2026 03:43 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 28 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

इंदौर में एक कारोबारी को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता कृतिका तलरेजा ने सरोगेसी से जुड़े पुराने विवाद के बाद 40 लाख रुपये और अतिरिक्त रकम वसूलने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

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indore surrogate mother blackmail businessman extortion case
Crime demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस ने एक विवाहित कारोबारी को ब्लैकमेल करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूलने के आरोप में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता कृतिका तलरेजा की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(7) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत आवेदन की जांच के दौरान कृतिका, उनके पति संतोष और संबंधित महिला के बयान दर्ज किए हैं। बैंक विवरण, फोटो और अन्य संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।
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सरोगेसी के माध्यम से बढ़ा संपर्क
शिकायत में कृतिका तलरेजा ने बताया कि उनका विवाह 7 दिसंबर, 1997 को संतोष तलरेजा के साथ हुआ था। उनकी एक बेटी है, जो न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित है। चिकित्सीय कारणों से दोबारा गर्भधारण न कर पाने की स्थिति में उनके पति सरोगेसी का विकल्प तलाश रहे थे। इसी दौरान आरोपी महिला सरोगेट मां बनने के लिए सहमत हुई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस व्यवस्था के तहत उनके पति संतोष और उस महिला के माध्यम से दो बच्चों का जन्म हुआ।
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दुष्कर्म का केस और समझौते की शर्त
मामले में मोड़ तब आया जब महिला ने 5 अक्तूबर, 2019 को संतोष के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उस मामले में समझौते के लिए महिला ने अपनी बेटी को संतोष का नाम देने और उनके साथ पति-पत्नी की तरह रहने की अनूठी शर्त रखी थी। दोनों पक्षों के मध्य 7 अगस्त, 2024 को उस मामले में औपचारिक समझौता हुआ था।

लाखों की रंगदारी और धमकी का आरोप
कृतिका का आरोप है कि समझौते के बाद भी महिला उनके पति को लगातार ब्लैकमेल करती रही। महिला अब तक 40 लाख रुपये और इसके अतिरिक्त 20 से 25 लाख रुपये अलग-अलग किस्तों में ऐंठ चुकी है। महिला पीड़ित के घर पहुंचकर गाली-गलौज करती है तथा कारोबारी और उनके परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती है। शिकायत में महिला पर पूर्व में भी अन्य लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराकर समझौते के नाम पर रुपये लेने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग के बीच पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
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