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इंदौर: अवैध रूप से कॉलोनी काटकर बेच दिए प्लॉट, दो महिलाओं समेत पांच के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
Sun, 01 May 2022 12:55 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Sun, 01 May 2022 12:55 PM IST
सार
अवैध रूप से कॉ़लोनी काटकर प्लॉट बेचने के मामले में प्रशासन कड़ा रूख अपना रहा है। इस तरह के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में कलेक्टर के निर्देश पर पांच लोगों के खिलाफ सांवेर थाने में केस दर्ज करवाया गया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जिले में अवैध रूप से कॉलोनी काटने, अवैध रूप से प्लॉट बेचने तथा जमीन संबंधी अन्य तरह की धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर ग्राम कायस्थखेडी में अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने वाले पांच आरोपियों के विरुद्ध सांवेर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
जानकारी के अनुसार तहसीलदार सांवेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है। प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई कि ग्राम कायस्थखेड़ी की भूमि सर्वे नंबर 161/1/1/1 रकबा 0.254 हेक्टेयर वर्तमान अभिलेखों में सीताबाई, नरेन्द्र कुमार, राजेश, प्रकाश तथा संतोषी बाई के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा अवैध तरीके से प्लॉट विक्रय किए जा रहे हैं। कृषि भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों का प्लॉट के रुप में विक्रय किया जाना अवैधानिक होकर दण्डनीय है। तहसीलदार सांवेर द्वारा संबंधित भूमि स्वामियों, विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा संलग्न मौका पंचनामा एवं प्रश्नाधीन भूमियों की खसरा प्रति के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पाया गया कि उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा अवैध रुप से कॉलोनी निर्माण कर भूखण्डों का विक्रय किया गया है। यह पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 घ के अंतर्गत दण्डनीय है। साथ ही उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा कॉलोनी नियम अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 हजार रुपये, विकास शुल्क दो हजार 540 रुपये, अतिरिक्त आश्रय शुल्क तीन लाख 17 हजार 500 रुपये तथा शासन के नियमानुसार आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रीमियम भू राजस्व पंचायत राशि उपकर की राशि 5 हजार 715 रुपये होती है। इस प्रकार कुल राशि तीन लाख 77 हजार 555 रुपये का अपवंचन हुआ है। अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने शासन को निर्धारित नियमानुसार देय शुल्क का अपवंचन किये जाने एवं कृषि भूमि का भूखंडों के रूप में विक्रय किया जाने के कारण ग्राम कायस्थखेड़ी की भूमि सर्वे नंबर161/1/1/1 रकबा 0.254 हेक्टेयर के भूमि स्वामी सीताबाई, नरेन्द्र कुमार, राजेश, प्रकाश तथा संतोषी बाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है।
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जानकारी के अनुसार तहसीलदार सांवेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है। प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई कि ग्राम कायस्थखेड़ी की भूमि सर्वे नंबर 161/1/1/1 रकबा 0.254 हेक्टेयर वर्तमान अभिलेखों में सीताबाई, नरेन्द्र कुमार, राजेश, प्रकाश तथा संतोषी बाई के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा अवैध तरीके से प्लॉट विक्रय किए जा रहे हैं। कृषि भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों का प्लॉट के रुप में विक्रय किया जाना अवैधानिक होकर दण्डनीय है। तहसीलदार सांवेर द्वारा संबंधित भूमि स्वामियों, विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा संलग्न मौका पंचनामा एवं प्रश्नाधीन भूमियों की खसरा प्रति के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पाया गया कि उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा अवैध रुप से कॉलोनी निर्माण कर भूखण्डों का विक्रय किया गया है। यह पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 घ के अंतर्गत दण्डनीय है। साथ ही उपरोक्त भूमि स्वामियों द्वारा कॉलोनी नियम अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 हजार रुपये, विकास शुल्क दो हजार 540 रुपये, अतिरिक्त आश्रय शुल्क तीन लाख 17 हजार 500 रुपये तथा शासन के नियमानुसार आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रीमियम भू राजस्व पंचायत राशि उपकर की राशि 5 हजार 715 रुपये होती है। इस प्रकार कुल राशि तीन लाख 77 हजार 555 रुपये का अपवंचन हुआ है। अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने शासन को निर्धारित नियमानुसार देय शुल्क का अपवंचन किये जाने एवं कृषि भूमि का भूखंडों के रूप में विक्रय किया जाने के कारण ग्राम कायस्थखेड़ी की भूमि सर्वे नंबर161/1/1/1 रकबा 0.254 हेक्टेयर के भूमि स्वामी सीताबाई, नरेन्द्र कुमार, राजेश, प्रकाश तथा संतोषी बाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है।
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