फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore: If the mask is not applied at the railway station, then there will be a fine of Rs 500, the orders issued by the Railways

इंदौर: रेलवे स्टेशन पर नहीं लगाया मास्क तो होगा 500 रुपये का जुर्माना, रेलवे ने जारी किए आदेश

Tue, 04 Jan 2022 05:24 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा Updated Tue, 04 Jan 2022 05:24 PM IST
सार

कोरोना  संक्रमण के बढ़ने के चलते अब फिर से सख्ती का दौर शुरू हुआ है। जो लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर आने वाले दिनों में सख्ती की जाएगी। अब रेलवे ने भी सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क लगाए गए तो 500 रुपये जुर्माना देगा होगा।

विज्ञापन
Indore: If the mask is not applied at the railway station, then there will be a fine of Rs 500, the orders issued by the Railways
इंदौर रेलवे स्टेशन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कोरोना  संक्रमण के बढ़ने के चलते अब फिर से सख्ती का दौर शुरू हुआ है। जो लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर आने वाले दिनों में सख्ती की जाएगी। पुलिस-प्रशासन के साथ अब रेलवे ने भी सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर अगर बिना मास्क लगाए गए तो 500 रुपये जुर्माना देगा होगा। ट्रेन में भी मास्क लगाना पड़ेगा।
विज्ञापन


दरअसल जिस तरह से इंदौर सहित अन्य जगहों पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे चिंता भी बढ़ने लगी है। इंदौर में तो बीते तीन दिनों में ही कोरोना के 300 से ज्यादा नए मरीज मिल चुके हैं। एक्टिव मरीज भी 500 के पार हो चुके हैं। बावजूद इसके अब भी कई लोग मास्क लगाने से कतरा रहे हैं। प्रशासन चालानी कार्रवाई का कह चुका है और चालान बनाए भी जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ सकती है। इसी क्रम में अब रेलवे ने भी सख्ती बढ़ा दी है। पश्चिम रेलवे ने आदेश जारी किया है कि रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म व ट्रेन में मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। रेलवे ने सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टिकट जांच से संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि स्टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिले उस पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाए। आगामी छह माह तक यह आदेश जारी किया है। इस बीच कोरोना की रफ्तार कम होने पर इसके पहले भी यह आदेश वापस लिया जा सकता है या स्थिति को देख आगे बढ़ाया जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed