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MP News: DNA टेस्ट से दुष्कर्म मामले में नया मोड़, तीनों आरोपी भ्रूण के पिता नहीं, अब कोर्ट ने दिया यह आदेश
Thu, 01 Sep 2022 05:50 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 01 Sep 2022 05:50 PM IST
सार
दतिया में हुए दुष्कर्म मामले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद अब नया मोड़ आ गया है। जिन तीन लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाय गया है, उनमें से किसी से भी भ्रूण का डीएनए मैच नहीं हुआ है।
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MP High Court Gwalior bench
- फोटो : PTI
विस्तार
मध्य प्रदेश के दतिया में हुए दुष्कर्म मामले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद अब नया मोड़ आ गया है। जिन तीन लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाय गया है, उनमें से किसी से भी भ्रूण का डीएनए मैच नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया एसपी को मामले में नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
जानकारी के अनुसार दतिया में एक लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें लड़की गर्भवती हो गई थी। लड़की के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी बेटी को नाबालिग बताया था और बेटी को दुष्कर्म पीड़िता करार देते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने भी लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। इस बीच सोनू परिहार नामक आरोपी ने अपनी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दायर कर दी। बाद में लड़की अपने बयान और दुष्कर्म की घटना से मुकर गई।
इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से लड़की के पिता और लड़की के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कर भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश जारी किए। कोर्ट की ओर से कहा गया कि गुमराह कर लड़की ने रेप की घटना बताई और अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी। इधर दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें सोनू परिहार नामक युवक भी शामिल है। सोनू ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाते हुए दलील दी कि हमें मामले में फंसाया जा रहा है। लड़की अपने बयान बदल रही है। वह अपने आप को बालिग भी बता रही है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
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इधर कोर्ट के निर्देश पर लड़की के गर्भ में मिले भ्रूण के डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए थे। तीनों आरोपियों के सैंपल भी साथ भेजे गए थे। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। तीनों आरोपियों और भ्रूण के डीएनए मैच ही नहीं हुए। इससे इस मामले में नया मोड़ आ गया। अब कोर्ट ने पूरी कार्रवाई को स्टे करते हुए दतिया एसपी को इसकी जांच करके 16 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार दतिया में एक लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें लड़की गर्भवती हो गई थी। लड़की के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी बेटी को नाबालिग बताया था और बेटी को दुष्कर्म पीड़िता करार देते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने भी लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। इस बीच सोनू परिहार नामक आरोपी ने अपनी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दायर कर दी। बाद में लड़की अपने बयान और दुष्कर्म की घटना से मुकर गई।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से लड़की के पिता और लड़की के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कर भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश जारी किए। कोर्ट की ओर से कहा गया कि गुमराह कर लड़की ने रेप की घटना बताई और अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी। इधर दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें सोनू परिहार नामक युवक भी शामिल है। सोनू ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाते हुए दलील दी कि हमें मामले में फंसाया जा रहा है। लड़की अपने बयान बदल रही है। वह अपने आप को बालिग भी बता रही है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
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इधर कोर्ट के निर्देश पर लड़की के गर्भ में मिले भ्रूण के डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए थे। तीनों आरोपियों के सैंपल भी साथ भेजे गए थे। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। तीनों आरोपियों और भ्रूण के डीएनए मैच ही नहीं हुए। इससे इस मामले में नया मोड़ आ गया। अब कोर्ट ने पूरी कार्रवाई को स्टे करते हुए दतिया एसपी को इसकी जांच करके 16 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
