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Gwalior: चिटफंड ठगी मामले में राजस्थान के पूर्व MLA और एक अन्य दोषी, करोड़ों की धोखाधड़ी में छह महीने की सजा

Wed, 24 Aug 2022 05:16 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 24 Aug 2022 05:16 PM IST
सार

राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक धोखाधड़ी के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें और एक साथी को छह महीने की सजा दी है। 

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Gwalior: Former MLA of Rajasthan and another guilty in chit fund fraud case
arrest symbol - फोटो : amar ujala

विस्तार

राजस्थान के एक पूर्व विधायक धोखाधड़ी के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें और एक साथी को छह महीने की सजा दी है। मामला चिटफंड कंपनी के जरिए करोड़ों की ठगी से जुड़ा है। 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। 
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जानकारी के अनुसार अधिवक्ता जगदीश शर्मा ने बताया कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड बनाई गई थी, जिसमें ग्वालियर सहित प्रदेश भर के लोगों ने करोड़ों रुपये निवेश किए थे। जब रकम वापसी का समय आया तो धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 2011 में राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बाल किशन सिंह कुशवाह के खिलाफ चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में केस दर्ज किया गया था। 
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ग्वालियर की ठाठीपुर थाना पुलिस ने गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर चालान पेश किया था। बता दें कि अभी भी कोर्ट के माध्यम से 25 हजार से अधिक निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट ने यह माना कि वित्तीय कारोबार के संबंध में कलेक्टर को जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बालकिशन को मुख्य दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है। 
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