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Damoh News: मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना फर्जीवाड़ा, लिपिक और पटवारी निलंबित, बुजुर्गों के टिकट पर किया खेल
Sun, 24 Aug 2025 10:10 AM IST
दमोह ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दमोह ब्यूरो
Updated Sun, 24 Aug 2025 10:10 AM IST
सार
जांच में खुलासा हुआ कि दस से अधिक बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के टिकट कर्मचारियों ने 500-500 रुपये में बेच दिए और उनकी जगह अन्य लोगों को यात्रा पर भेजा गया।
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दमोह रेलवे स्टेशन।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दमोह रेलवे स्टेशन से पांच जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत कामाख्या देवी तीर्थ यात्रा में बुजुर्गों के टिकट ब्लैक बेचने के मामले में कलेक्टर सुधीर कोचर ने चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जिले में पहली बार इस तरह का मामला उजागर हुआ। जिस पर कलेक्टर ने तत्काल जांच बैठा दी थी। ऐसे दस से ज्यादा तीर्थ यात्री थे, जिन्हें यात्रा पर जाना था, लेकिन इनके टिकट बेचकर दूसरे लोगों को यात्रा पर भेज दिया गया था। इस मामले के उजागर होने के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच लिए टीम गठित की थी।
शनिवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। जनवरी महीने में 200 तीर्थ यात्रियों के लिए कामाख्या देवी दर्शन के लिए जाना था, लेकिन इनमें से दस तीर्थ यात्री टिकट न मिलने से ट्रेन में सवार नहीं हो पाए थे।
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर सस्पेंस, अनुराग जैन को मिलेगा एक्सटेंशन या आएगा नया चेहरा?
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इनकी जगह कर्मचारियों ने दस दूसरे लोगों को टिकट देकर यात्रा पर भेज दिया था। कर्मचारियों ने यह टिकट 500-500 रुपये में ब्लैक में बेचे थे। इस मामले की जांच के दौरान पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं गंभीर कदाचरण करने पर कलेक्टर ने मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 09 के तहत शाखा के सहायक ग्रेड 03 प्रेमनारायण सारथी, पटवारी तहसील दमोह शैलेन्द्र सिंह, पटवारी तहसील दमयन्ती नगर दमोह वीर विक्रम अहिरवार और राजस्व निरीक्षक तत्कालीन तहसील पथरिया (वर्तमान तहसील दमोह) धरम सिंह परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में सारथी सहायक ग्रेड-03 जिला कार्यालय दमोह का मुख्यालय तहसील कार्यालय हटा, ठाकुर पटवारी तहसील दमोह का मुख्यालय तहसील कार्यालय तेन्दूखेड़ा, अहिरवार पटवारी तहसील दमयन्ती नगर दमोह का मुख्यालय तहसील कार्यालय जबेरा, परस्ते तत्कालीन राजस्व निरीक्षक तहसील पथरिया (वर्तमान तहसील दमोह) का मुख्यालय तहसील कार्यालय हटा नियत किया गया है। संबंधितों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इधर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि वे जनपद पंचायत पथरिया के सचिव दशरथ प्रसाद पटेल को नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और स्थिति से अवगत कराएं।
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शनिवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। जनवरी महीने में 200 तीर्थ यात्रियों के लिए कामाख्या देवी दर्शन के लिए जाना था, लेकिन इनमें से दस तीर्थ यात्री टिकट न मिलने से ट्रेन में सवार नहीं हो पाए थे।
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इनकी जगह कर्मचारियों ने दस दूसरे लोगों को टिकट देकर यात्रा पर भेज दिया था। कर्मचारियों ने यह टिकट 500-500 रुपये में ब्लैक में बेचे थे। इस मामले की जांच के दौरान पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं गंभीर कदाचरण करने पर कलेक्टर ने मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 09 के तहत शाखा के सहायक ग्रेड 03 प्रेमनारायण सारथी, पटवारी तहसील दमोह शैलेन्द्र सिंह, पटवारी तहसील दमयन्ती नगर दमोह वीर विक्रम अहिरवार और राजस्व निरीक्षक तत्कालीन तहसील पथरिया (वर्तमान तहसील दमोह) धरम सिंह परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में सारथी सहायक ग्रेड-03 जिला कार्यालय दमोह का मुख्यालय तहसील कार्यालय हटा, ठाकुर पटवारी तहसील दमोह का मुख्यालय तहसील कार्यालय तेन्दूखेड़ा, अहिरवार पटवारी तहसील दमयन्ती नगर दमोह का मुख्यालय तहसील कार्यालय जबेरा, परस्ते तत्कालीन राजस्व निरीक्षक तहसील पथरिया (वर्तमान तहसील दमोह) का मुख्यालय तहसील कार्यालय हटा नियत किया गया है। संबंधितों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इधर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि वे जनपद पंचायत पथरिया के सचिव दशरथ प्रसाद पटेल को नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और स्थिति से अवगत कराएं।
