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Damoh News: धनेटामाल गांव में ग्रामीणों का फैसला, शराब पीकर उत्पात मचाया तो लगेगा 5000 का जुर्माना

Sat, 28 Sep 2024 10:45 AM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Sat, 28 Sep 2024 10:45 AM IST
सार

सरपंच कीर्ति जैन के पति मनीष जैन ने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तय किया गया कि अब से गांव में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा।

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Damoh Villagers' decision in Dhanetamal village, if you create ruckus after drinking alcohol
बैठक में मोजूद ग्रामीण

विस्तार

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में आने वाले धनेटामाल गांव के लोगों ने शराब और अनैतिक कार्यों पर पाबंदी लगाने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। इसमें तय हुआ कि जिसने भी शराब पीकर उत्पात मचाया, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। शुक्रवार को यह बैठक आयोजित की गई जिसमें तय हुआ कि इसी दिन से गांव में न तो कोई शराब बेचेगा और न ही कोई कच्ची शराब बनाएगा। इसके अलावा, गांव में शराब पीकर गाली-गलौज करने और सट्टा व जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया कि अब जो भी इन नियमों को तोड़ेगा, उसे आर्थिक दंड लगेगा।
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सरपंच कीर्ति जैन के पति मनीष जैन ने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तय किया गया कि अब से गांव में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा। यदि कोई शराब बेचता है या कच्ची शराब बनाकर बेचता है तो उसे 11,000 रुपये का आर्थिक दंड लगेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गांव में उत्पात करता है और गाली-गलौज करता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही जुआ और सट्टा खिलाने वालों पर भी इसी तरह आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। ग्रामीणों ने एकमत से इस बात पर सहमति दी है। अब यह नियम लागू हो गए हैं, और जो भी नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ पंचायत द्वारा लिए गए फैसले के तहत आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार का नियम बनाने में ग्रामीणों की पूर्ण सहमति है, और जो नियम तोड़ेगा, उसे सजा भी भुगतनी होगी।
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