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MP News: रील बनाने के लिए मासूम बेटे को बनाया खिलौना, अब बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, जारी किया नोटिस

Sat, 02 Mar 2024 03:34 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 02 Mar 2024 03:34 PM IST
सार

MP News: दमोह जिले के रनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधा गांव में पिता द्वारा दो साल के बेटे को नदी के पुल से हवा में लहराने के मामले में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर दमोह एसपी को नोटिस जारी किया है। 

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Damoh Crime News Child Protection Commission Took Cognizance Issued Notice
रील बनाने के लिए मासूम बेटे को बनाया खिलौना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

व्यारमा नदी के पुल पर एक युवक रील शूट करने के लिए अपने मासूम बच्चे को पुल पर एक हाथ से ऊंचा हवा में उठाकर लहरा रहा था। साथ ही मासूम को गालियां देकर पुल से नीचे फेंकने की बात कह रहा है। अब इस मामले में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने सिटी एसपी को एक नोटिस जारी किया है।

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नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बंधा निवासी बल्लू उर्फ बलराम पिता चित्तू ढीमर द्वारा व्यारमा नदी पर बने ऊंचे पुल पर मासूम को हवा में झुलाते एवं गालियों का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने के संबंध में प्रकरण बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के अंतर्गत संज्ञान में लिया गया है। आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण में की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए।
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29 फरवरी को वायरल हुआ था वीडियो
29 फरवरी को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दमोह जिले के रनेह थाना क्षेत्र के बंधा गांव के व्यारमा नदी के पुल पर पिता रील शूट करने के लिए अपने बेटे को पुल से नदी की तरफ लहरा रहा है। साथ ही मासूम को गंदी गंदी गालियां देकर पुल से नीचे फेंकने की बात कह रहा है। रील बनाने वाले पिता का नाम बलराम उर्फ बल्लू रैकवार बताया गया है। जो सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने मासूम के साथ खिलौने के जैसे खेल रहा है। जब दमोह एसपी सुनील तिवारी को इस वीडियो के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने हटा एसडीओपी नितेश पटेल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और मासूम बच्चे का मेडिकल कराने के लिए कहा।
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थाना प्रभारी ने जांच के बाद पिता पर दर्ज किया मामला
निर्देश मिलने तत्काल बाद रनेह थाना प्रभारी प्रीति पांडे जांच करने पहुंची और पिता पर धारा 294, 336 आईपीसी धारा 75, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पिता बलराम रैकवार पर मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया की गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई कि बंधा निवासी बलराम वर्मन द्वारा अपने इंन्टाग्राम प्रोफाइल पर अपने स्वंय के बच्चे के साथ एक वीडियो पोस्ट किया गया थाा। 

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