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Damoh News: समझाइश के बाद भी किया बेटी का बाल विवाह, महिला बाल विकास ने दोनों पक्षों पर दर्ज कराया मामला
Wed, 08 May 2024 08:54 AM IST
दमोह ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
Published by: दमोह ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2024 08:54 AM IST
सार
Damoh: दमोह जिले की पथरिया तहसील के ग्राम बांसाकला में समझाइश के बाद भी एक नाबालिग लड़की का विवाह करने पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कराया है। परिजनों के द्वारा बेटी का विवाह किया जा रहा था।
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जांच करते महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी
विस्तार
दमोह जिले की पथरिया तहसील के ग्राम बांसाकला में समझाइश के बाद भी एक नाबालिग लड़की का विवाह करने पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कराया है। परिजनों के द्वारा बेटी का विवाह किया जा रहा था। सूचना मिलने पर महिला बाल विकास और पुलिस ने जाकर विवाह करने से रोका था, लेकिन परिजन नहीं माने और चोरी छिपे मंदिर से विवाह करा दिया।
जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को नाबालिग के बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास पथरिया एवं पुलिस थाना पथरिया की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम द्वारा लड़की पक्ष को समझाइश दी गई थी, जिस पर लड़की के घर वाले उस दिन बाल विवाह न करने के मान गये थे और बालिग होने के बाद ही विवाह करने की बात कही थी, लेकिन बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त विवाह संपन्न हो गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी दमोह एवं पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा लड़के पक्ष के घर पहुंचने पर छानबीन की गई। जिसमें पता चला कि पास के मंदिर से गुपचुप तरीके से उक्त बाल विवाह संपन्न करा लिया गया है। जिस पर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया राजकुमार लडिया द्वारा मंगलवार को मुकेश पटेल, शोभा पटेल निवासी बांसाकला पथरिया एवं आशाराम पटेल, हीराबाई पटैल, कला पटैल निवासी चंपत पिपरिया जिला दमोह के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत थाना पथरिया में एफआईआर दर्ज कराई है।
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जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को नाबालिग के बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास पथरिया एवं पुलिस थाना पथरिया की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम द्वारा लड़की पक्ष को समझाइश दी गई थी, जिस पर लड़की के घर वाले उस दिन बाल विवाह न करने के मान गये थे और बालिग होने के बाद ही विवाह करने की बात कही थी, लेकिन बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त विवाह संपन्न हो गया है।
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महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी दमोह एवं पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा लड़के पक्ष के घर पहुंचने पर छानबीन की गई। जिसमें पता चला कि पास के मंदिर से गुपचुप तरीके से उक्त बाल विवाह संपन्न करा लिया गया है। जिस पर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया राजकुमार लडिया द्वारा मंगलवार को मुकेश पटेल, शोभा पटेल निवासी बांसाकला पथरिया एवं आशाराम पटेल, हीराबाई पटैल, कला पटैल निवासी चंपत पिपरिया जिला दमोह के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत थाना पथरिया में एफआईआर दर्ज कराई है।
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