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Damoh: मिशन अस्पताल प्रबंधन समिति के नौ सदस्यों पर FIR, अवैध रूप से चल रही थी कैथ लैब, आरोपी डॉ से पूछताछ जारी

Tue, 15 Apr 2025 05:57 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Tue, 15 Apr 2025 05:57 PM IST
सार

दमोह के मिशन अस्पताल में सात मौतों के आरोपी डॉक्टर एन. जॉन कैम 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में है। एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है। वहीं, अब पुलिस ने मिशन अस्पताल में अवैध तरीके से कैथ लैब संचालित करने के मामले में अस्पताल प्रबंध समिति के नौ लोगों पर केस दर्ज किया है।

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Case filed against members of management committee of Mission Hospital Damoh
जानकारी देते एएसपी संदीप मिश्रा

विस्तार

दमोह मिशन अस्पताल में डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन. जॉन कैम पर लगे सात मरीजों की मौत के मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं, अब पुलिस ने अवैध कैथ लैब का संचालन करने के मामले में अस्पताल प्रबंधन समिति के नौ सदस्यों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। सीएमएचओ द्वारा दिए गए पत्र के बाद सोमवार देर रात यह कार्रवाई की गई। 

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बता दें कि सात मौतों का आरोपी डॉक्टर 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इससे पहले उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था, जिसे 13 अप्रैल को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने पुनः चार दिन की रिमांड मांगी। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे चार दिन की रिमांड पर सौंप दिया। अब एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है।
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अस्पताल प्रबंधन के नौ लोगों पर मामला दर्ज
मिशन अस्पताल में अवैध तरीके से कैथ लैब संचालित करने के मामले में अस्पताल की प्रबंध समिति के 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। मंगलवार दोपहर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि सोमवार को सीएमएचओ द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि मिशन अस्पताल के संचालक और प्रबंधन मंडल द्वारा कैथ लैब का पंजीयन कराने में धोखाधड़ी की गई। दस्तावेजों पर जबलपुर के डॉक्टर अखिलेश दुबे की कूटरचना कर हस्ताक्षर बनाए गए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर मिशन अस्पताल कैथ लैब का पंजीयन प्राप्त किया गया। इसी अवैध कैथ लैब में कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी के बाद मौत हो गई थी। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर दमोह कोतवाली में प्रबंध समिति के 9 लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4), 336(2), 340(2), 105(3)(5) बीएनएस, मध्यप्रदेश उपचारगृह एवं रुजोपचार अधिनियम (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 संशोधित नियम 2021 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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इनके खिलाफ दर्ज किया गया केस

  1. अशीम न्यूटन पिता रजनीश मोरिस न्यूटन, निवासी सेन्ट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन, मारुताल, दमोह
  2. फ्रेंक हैरीशन पिता स्व. एच. इम्यूनल, निवासी सेन्ट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन, मारुताल, दमोह
  3. इंदूलाल पिता अजय लाल, निवासी बेथलेहम कैंपस, जबलपुर रोड, दमोह
  4. जीवन मैसी पिता जोशफ मैसी, निवासी वैशाली नगर, आमचौपरा, दमोह
  5. रोशन प्रसाद पिता राजेश प्रसाद, निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी, दमोह
  6. कदीर यूसुफ पिता उमर फारुक, निवासी हाउसिंग बोर्ड, सिविल वार्ड 7, दमोह
  7. अजय लाल पिता विजय लाल, निवासी बेथलेहम कैंपस, जबलपुर रोड, दमोह
  8. संजीव लेम्बार्ड, दमोह
  9. विजय लेम्बार्ड, दमोह

ये वीडियो भी देखें...

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