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Chhindwara News: डेढ़ साल की बच्ची से हुआ था दुष्कर्म, कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Fri, 07 Mar 2025 10:03 PM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Fri, 07 Mar 2025 10:03 PM IST
सार

डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Chhindwara News one and a half year old girl was raped court sentenced culprit to life imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छिंदवाड़ा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक जघन्य अपराध में डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अमरवाड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया।

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बता दें कि 24 अप्रैल 2024 को बटकाखापा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह चल रहा था। रात करीब दो बजे जब परिवार के सदस्य और मेहमान जश्न मना रहे थे, आरोपी विकास उर्फ मुन्नू (28) ने सोते समय डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची की मां कमरे में पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया।
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अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 450 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-6 में आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए) और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, पीड़िता को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश दिया गया है।
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बटकाखापा थाना प्रभारी चरणलाल उईके और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पूरी की। विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले ने मामले की सशक्त पैरवी की। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और इसे एक मिसाल बताया है।

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