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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara Corporation gets victory in MP High Court after 23 years; Palika Market Complex got back

MP: हाईकोर्ट में 23 साल बाद छिंदवाड़ा निगम को मिली जीत; पालिका मार्केट में आमजन की सुविधा की बनाई जाएगी योजना

Fri, 24 Nov 2023 09:27 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 24 Nov 2023 09:27 PM IST
सार

Chhindwara Palika Market Complex: नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद यह स्थान निगम के स्वामित्व में आया है। पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर का प्रयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे फब्बारा चौक और इतवारी बाजार में आने वाले वाहनों की सुगम व्यवस्था बनाई जा सके।

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Chhindwara Corporation gets victory in MP High Court after 23 years; Palika Market Complex got back
नगर निगम को वापस मिला पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एमपी हाईकोर्ट में छिंदवाड़ा नगर निगम के लंबित 23 वर्ष पुराने मामले में आमजन के हित निर्णय मिला। निगमायुक्त राहुल सिंह द्वारा लगातार कोर्ट प्रकरणों की समीक्षा एवं भूमि भवन संबंधी लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग सीधे की जा रही है। लगातार हो रही समीक्षा का ही परिणाम है कि निगम को 23 वर्ष पुराने प्रकरण में जीत हासिल हुई है। पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर एवं छत के लंबित प्रकरण का निर्णय निगम के हित में प्राप्त हुआ। पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स शहर के बीच में स्थित है जो कि व्यावसायिक गतिविधियों की दृष्टि से बहुमूल्य है।

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किराए पर आवंटित किया गया था कॉम्प्लेक्स
दरअसल, वर्षों से एमपी हाईकोर्ट में लंबित नगर पालिका छिंदवाड़ा एवं सुरेश अग्रवाल के न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। वर्ष 2000 में सुरेश अग्रवाल को 35 माह के लिए पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर एवं छत को किराए पर आवंटित किया गया था। उसे नियम विरुद्ध पाकर नगर पालिका के संकल्प द्वारा 2002 में निरस्त कर दिया गया था। उक्त संकल्प के विरुद्ध अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई के बाद नगर पालिका द्वारा अनावेदक को पुनः उक्त स्थल का आवंटित किया गया।
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प्रकरण के अवलोकन के बाद निरस्त किया गया आवंटन
इसके बाद आवंटन को नियम विरुद्ध पाकर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कलेक्टर छिंदवाड़ा को पत्र प्रेषित किया। उसके बाद कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने बाद उक्त आवंटन को निरस्त किया गया। फिर अनावेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा लंबी सुनवाई के बाद पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर और छत को नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को देने का आदेश पारित किया। इस आदेश से निगम को करोड़ों की बहुमूल्य संपत्ति वापस मिल गई।
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निगम ने कॉम्प्लेक्स पर किया आधिपत्य
निगमायुक्त राहुल सिंह और संपदा अधिकार ईश्वर सिंह चंदेली के निर्देशन में निगम अमले ने पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के उक्त स्थल पर आधिपत्य कर लिया। इस कार्रवाई में प्रभारी कार्यपालन यंत्री भूपेंद्र मनवारे, उपयंत्री रोहित सूर्यवंशी, राजस्व अधिकारी साजिद खान, राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, दुकान शाखा प्रभारी वीरेंद्र मालवी, रवि डोले, संतोष सोलंकी और राजेंद्र सोनी मौजूद रहे।

 
जनहित में होगा कॉम्प्लेक्स का उपयोग
नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद यह स्थान निगम के स्वामित्व में आया है। पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स के तलघर का प्रयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे फब्बारा चौक और इतवारी बाजार में आने वाले वाहनों की सुगम व्यवस्था बनाई जा सके। इस व्यवस्था से शहर के भीतर होने वाली जाम की असुविधा से आमजन को राहत मिलेगी।

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