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MP News: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को मिली जमानत, दलित परिवार को धमकाने-मारने का है आरोप
Thu, 02 Mar 2023 06:03 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 02 Mar 2023 06:03 PM IST
सार
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम शुक्ला को जमानत मिल गई है। शालिगराम को कोर्ट में पेश किया गया था।
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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
देश भर में चर्चित हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को जमानत मिल गई है। शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया था। उस पर दलित परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप था। वीडियो वायरल होने के बाद नौ दिन पहले पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उसे वायरल वीडियो के मामले में गिरफ्तारी किया है। पिछले दिनों शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें, वह अहिरवार परिवार की शादी समारोह में लोगों को धमकाते दिख रहा था। वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिग्राम पर मारपीट, धमकाना, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर IPC 294, 323, 506, 427 और 3(1) द 3(1) ध 3(2)v क एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अग्रिम विवेचना एसडीओपी खजुराहो को सौंपी गई। परिवार के पूरक कथनों के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट की धाराओं में इजाफा IPC 336, 25/27arms act भी बढ़ाई गई।
बता दें कि गढ़ा गांव में 11 फरवरी को अहिरवार समाज के परिवार में बेटी की शादी हो रही थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था। लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी की बात पता चलते ही रात करीब 12 बजे धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम साथियों के साथ नशे की हालत में शादी समारोह स्थल पर पहुंच गया। उसने लोकगीत बजाए जाने का विरोध करते हुए उत्पात मचाया। साथ ही लड़की के परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करके लोगों को धमकाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उसे वायरल वीडियो के मामले में गिरफ्तारी किया है। पिछले दिनों शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें, वह अहिरवार परिवार की शादी समारोह में लोगों को धमकाते दिख रहा था। वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिग्राम पर मारपीट, धमकाना, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर IPC 294, 323, 506, 427 और 3(1) द 3(1) ध 3(2)v क एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अग्रिम विवेचना एसडीओपी खजुराहो को सौंपी गई। परिवार के पूरक कथनों के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट की धाराओं में इजाफा IPC 336, 25/27arms act भी बढ़ाई गई।
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बता दें कि गढ़ा गांव में 11 फरवरी को अहिरवार समाज के परिवार में बेटी की शादी हो रही थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था। लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी की बात पता चलते ही रात करीब 12 बजे धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम साथियों के साथ नशे की हालत में शादी समारोह स्थल पर पहुंच गया। उसने लोकगीत बजाए जाने का विरोध करते हुए उत्पात मचाया। साथ ही लड़की के परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करके लोगों को धमकाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था।
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