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MP News: निजी वाहनों पर अनधिकृत हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर लगाया तो अब खैर नहीं, पुलिस का सख्त प्लान

Wed, 05 Mar 2025 09:31 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश Published by: आनंद पवार Updated Wed, 05 Mar 2025 09:31 PM IST
सार

मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में निजी वाहनों में अनधिकृत रूप से हूटर, फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती) और वीआईपी स्टीकर लगाने के बढ़ते दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले हूटर का मुद्दा उठाते हुए डीजीपी को पत्र लिखा था। 
 

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MP News: If unauthorized hooters, flash lights, VIP stickers are installed on private vehicles then it is no l
निजी वाहनों में हूटर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर निजी वाहनों में हूटर, फ्लैश लाइट और वीआईपी स्टीकर का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए 1 मार्च  से 15 मार्च 2025 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल, पीटीआरआई के उप पुलिस महानिरीक्षक तुषर कांत विद्यार्थी ने भोपाल-इंदौर के पुलिस कमिश्नर, सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि कुछ दिन पहले एक जिले में वीआईपी भ्रमण के दौरान एक अनधिकृत वाहन पकड़ा गया था, जिस पर बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह की सख्त कार्रवाई पूरे प्रदेश में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
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बता दें इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में वाहनों पर अवैध तरके से हूटर लगाने और उसके दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर डीजीपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी थी।
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